
अमेरिका में एनआरआई के लिए मुश्किलें बढ़ीं: ट्रंप के ‘बिग, ब्यूटीफुल बिल’ से भारत पर भी पड़ेगा असर
वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अप्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वे 2025 में दोबारा सत्ता में लौटते हैं, तो वे “बिग, ब्यूटीफुल बिल” नामक एक नया आव्रजन कानून लागू करेंगे। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य अमेरिका में अवैध अप्रवासियों की संख्या को नियंत्रित करना है, लेकिन इसके दायरे में वैध तरीके से अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीय भी आ सकते हैं।
इस बिल के तहत ट्रंप प्रशासन वीजा नियमों को और अधिक सख्त करने, टैक्स कानूनों को कठोर बनाने और ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाओं को सीमित करने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सीमाओं को “कानूनी रूप से मजबूत और संरक्षित” करना उनका प्राथमिक लक्ष्य है। लेकिन जानकारों का मानना है कि इस नीति से सबसे ज्यादा प्रभावित वे भारतीय होंगे जो अमेरिका में छात्र, आईटी पेशेवर या उद्यमी के रूप में बसे हैं।
इस कानून के लागू होने की स्थिति में जो भारतीय नागरिक अमेरिका में 183 दिन या उससे अधिक समय तक रहते हैं, उन्हें अमेरिका का टैक्स रेसिडेंट माना जाएगा। इसका अर्थ यह होगा कि उन्हें अपनी भारत में होने वाली आमदनी पर भी अमेरिका में टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा ट्रंप की योजना है कि विदेशों से अमेरिका भेजे जाने वाले रेमिटेंस यानी धन ट्रांसफर पर टैक्स बढ़ाया जाए, जिससे अमेरिकी टैक्स सिस्टम को मजबूती मिल सके। इससे अमेरिका में बसे एनआरआई की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव में यह भी जोड़ा गया है कि अमेरिका में रह रहे अप्रवासी नागरिकों को अपनी विदेशी संपत्तियों की पूरी जानकारी देनी होगी। यदि कोई व्यक्ति देरी से टैक्स फाइल करता है या जानकारी छुपाता है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे खासकर उन भारतीयों को दिक्कत हो सकती है जो भारत में संपत्ति रखते हैं या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं।
H1B, F1 और L1 जैसे वीजा धारकों के लिए भी आने वाला समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ट्रंप के इस बिल में वर्क वीजा की वैधता अवधि को घटाने, स्टूडेंट वीजा की वैधता पर सख्ती लाने और ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया को जटिल बनाने की बात कही गई है। यदि ऐसा होता है, तो लाखों भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और छात्र प्रभावित हो सकते हैं। विशेष रूप से वे छात्र जो अमेरिका में पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अब नए नियमों का सामना करना पड़ सकता है।
भारत के संदर्भ में बात करें तो इस नए प्रस्ताव का असर केवल अप्रवासी भारतीयों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों पर भी गहरा प्रभाव डालेगा। भारत को अमेरिका से सालाना लगभग 100 अरब डॉलर के रेमिटेंस प्राप्त होते हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा एनआरआई द्वारा भेजा जाता है। रेमिटेंस पर टैक्स लगने से यह प्रवाह कम हो सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, अमेरिका में रह रहे भारतीय अब भारत में निवेश के अधिक विकल्प तलाश सकते हैं, जिससे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा लेकिन विदेशी मुद्रा का सीधा प्रवाह घट सकता है।
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह कदम उनकी “अमेरिका फर्स्ट” नीति का ही हिस्सा है, जिसमें वे घरेलू वोटरों को लुभाने के लिए अप्रवासियों को निशाना बनाते हैं। वरिष्ठ विश्लेषक प्रो. के.सी. सिंह कहते हैं, “यह बिल राजनीतिक दृष्टि से ट्रंप के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यह अमेरिका में रह रहे कुशल और वैध भारतीय नागरिकों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा।”
अमेरिका में रह रहे भारतीय आईटी इंजीनियर राजेश वर्मा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हमने यहां करियर और परिवार दोनों बसाया है। हर बार बदलते नियमों से अनिश्चितता बनी रहती है। हमें स्थायित्व चाहिए, न कि राजनीतिक बयानबाजी।”
अगर डोनाल्ड ट्रंप 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं और यह “बिग, ब्यूटीफुल बिल” वास्तव में कानून का रूप ले लेता है, तो यह न केवल अमेरिका में रह रहे एनआरआई के लिए बल्कि भारत की आर्थिक, सामाजिक और रणनीतिक स्थिति के लिए भी एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
Author: THE CG NEWS
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