बिलासपुर: लग्जरी कारों से NH-130 किया जाम, हाईकोर्ट ने ली सख्त कार्रवाई की कमान, सात रईसजादों पर FIR की तैयारी

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बिलासपुर, 22 जुलाई 2025

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने बिलासपुर-रायपुर NH‑130 को स्टंटिंग और शराबखोरियों का अखाड़ा बना दिया, लेकिन पुलिस की शुरुआती कार्रवाई सिर्फ जुर्माने तक सीमित रही। बाद में जब मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा, तो अदालत ने पुलिस पर सख्त रुख अपनाया।

🎥 क्या हुआ था?

कुछ प्रभावशाली और रसूखदार युवा — जिनमें वेदांत शर्मा शामिल हैं, जो स्थानीय बीजेपी नेता के करीबी और पूर्व कांग्रेस नेता विनय शर्मा के बेटे बताए जा रहे हैं — ने नई महंगी कार खरीदी। वे मित्रों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आठ‑दस लग्जरी गाड़ियों को सड़क पर खड़ी कर फोटोशूट और वीडियो शूट के लिए ड्रोन का उपयोग करके रील बनाया। इस दौरान अपनी कारों के काफिले से हाईवे जाम हो गया, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग गया। जवाला चालक लोग घंटे भर तक फंसे रहे और आम जनता को यक़ीनन काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, वायरल हो जाने के बाद इसे डिलीट कर दिया गया। लेकिन वीडियो अन्य प्लेटफॉर्म पर लगातार वायरल होता रहा  

👮 पुलिस की ढीली कार्रवाई — जुर्माना और लाइसेंस सस्पेंशन

सोशल मीडिया पर मामले की तीव्र आलोचना के बाद ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया। एडिशनल एसपी (ट्रैफिक) राम गोपाल करियारे और एसएसपी रजनेश सिंह की टीम ने छह युवकों पर प्रति कार ₹2,000 का जुर्माना लगाया, कुल ₹12,000 का चालान किया और सभी की ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाने की जानकारी पुलिस ने दी 

जिले की ट्रैफिक टीम ने बताया कि संक्रमित तरीके से सड़क जाम करने और सार्वजनिक मार्ग बाधित करने पर यह कार्रवाई की गई, लेकिन गानों और स्टंट के पीछे कानून के उल्लंघन को गंभीरता से नहीं लिया गया  

⚖️ हाईकोर्ट भड़की — स्वतः संज्ञान लेने के बाद उठे सवाल

इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और स्वतः संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की बेंच ने पूछा:

“क्या राजमार्ग अमीरों के वायरल रील बनाने का स्थाना हो चला है?”

“यदि सार्वजनिक सुरक्षा खतरे में थी, तो वाहनों को जब्त क्यों नहीं किया गया — सिर्फ जुर्माना क्यों?”

अदालत ने ट्रैफिक पुलिस एवं राज्य सरकार से शपथ पत्र सहित विस्तृत जवाब मांगा है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि इतनी गंभीर परिस्थिति में केवल चालान क्यों कटवाया गया  

🧾 आगे की कानूनी प्रक्रिया

हाईकोर्ट की तीखी फटकार के बाद अब मामले की जांच गम्भीर मुड़ ले चुकी है। पुलिस की अंदरूनी रिपोर्टों के अनुसार आरोपित युवकों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत IPC 283 (सार्वजनिक मार्ग बाधा), §336 (लापरवाही से वाहन संचालन) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

इसके साथ ही अब लग्जरी गाड़ियों की संभावित जप्ती की कार्रवाई और आरोपियों की पृष्ठभूमि पर विस्तार से जांच की जा रही है — यह देखना होगा कि वे किराए पर ली गई थीं या स्वामित्व में हैं  

⚠️ समाज पर असर और भविष्य की चेतावनी

यह घटना दर्शाती है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने के लिए कुछ युवा कथित तौर पर कानून और सुरक्षा की परवाह किये बिना स्टंट करते हुए सार्वजनिक संपत्ति और मानस पर अपना अधिकार जताने लगते हैं। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर फॉलोवर्स हासिल करना कब कानून के उल्लंघन में बदल जाता है — इस मामले ने वही सवाल उठाया।

हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने प्रारंभिक रूप से चालान और लाइसेंस सस्पेंशन के साथ कार्रवाई की, पर हाईकोर्ट की सक्रियता ने यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली हो।

📍 निष्कर्ष

बिलासपुर NH‑130 पर हुए इस वायरल स्टंट ने एक परिचयात्मक मनोरंजन की सीमा से बढ़कर समाज और प्रशासन को कानून का पालन सुनिश्चित करने की चुनौती दी। ट्रैफिक पुलिस की ढीली कार्रवाई से यह साबित होता है कि रसूखदारों के खिलाफ कानून की कार्यवाही तब तक नहीं होती जब तक इसके लिए कोर्ट नहीं हस्तक्षेप करता। हाईकोर्ट की इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया ने एक मिसाल पेश की है — भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही होगी।

THE CG NEWS
Author: THE CG NEWS

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