
आज 15 अगस्त 2025 को देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दिन देशभर में हर गली-मोहल्ले, स्कूल, सरकारी और निजी संस्थानों में तिरंगा शान से लहराता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में तिरंगा फहराने और उसके इस्तेमाल से जुड़े नियम-कानून स्पष्ट रूप से तय हैं, जिन्हें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है? इन नियमों का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को बनाए रखना है, बल्कि नागरिकों में सम्मान और देशभक्ति की भावना को भी सुदृढ़ करना है।
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल, प्रदर्शन और फहराने के संबंध में बनाए गए नियमों और दिशानिर्देशों का संग्रह है। यह कोड 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू है और समय-समय पर इसमें संशोधन भी किए जाते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि तिरंगे का आकार, रंग, उसकी स्थिति, और इस्तेमाल के अवसर कैसे होने चाहिए। यह नियम न केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होते हैं, बल्कि आम नागरिक भी इसका पालन करने के लिए बाध्य हैं।
तिरंगा फहराने से जुड़े महत्वपूर्ण नियम
फ्लैग कोड के अनुसार तिरंगे को हमेशा सम्मानजनक तरीके से फहराया जाना चाहिए। इसे जमीन पर नहीं रखा जा सकता, न ही पानी में डुबोया जा सकता है। ध्वज को कभी भी उल्टा नहीं फहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय अपमान माना जाता है। तिरंगे के तीन रंग — केसरिया, सफेद और हरा — और बीच में अशोक चक्र की स्थिति स्पष्ट और साफ होनी चाहिए। इसके अलावा, तिरंगे का इस्तेमाल सजावट या कपड़ों के रूप में करने पर भी कुछ प्रतिबंध हैं, ताकि उसका महत्व और गरिमा बनी रहे।
अभियान ‘हर घर तिरंगा’ से जुड़ी जागरूकता
हाल के वर्षों में सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ‘हर घर तिरंगा’ जैसे अभियानों के माध्यम से नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इन अभियानों के साथ-साथ लोगों को फ्लैग कोड के नियमों के बारे में जागरूक करना भी जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि लोग तिरंगे का इस्तेमाल ऐसे तरीकों से कर देते हैं, जो अनजाने में ही नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। इसीलिए हर नागरिक का यह दायित्व है कि वह तिरंगे के प्रति आदर और सम्मान बनाए रखे।
तिरंगे का अपमान करने पर सजा
भारतीय कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत, ध्वज का अपमान करने पर 3 साल तक की कैद या जुर्माना, या दोनों सजा दी जा सकती है। अपमान में ध्वज को फाड़ना, जलाना, गंदा करना, या किसी भी ऐसे तरीके से इस्तेमाल करना शामिल है, जिससे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचे।
त्योहार और समारोह में तिरंगे का सही इस्तेमाल
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य राष्ट्रीय अवसरों पर तिरंगा फहराते समय सही प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जा सकता है, लेकिन रात में फहराने के लिए उचित रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। ध्वज फहराने के बाद उसे सम्मानपूर्वक उतारकर सुरक्षित स्थान पर रखा जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ध्वज को कभी भी फटे या गंदे हालत में न फहराया जाए।
नागरिकों की जिम्मेदारी और सम्मान की भावना
तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम, बलिदानों और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसे सम्मानपूर्वक फहराना हर नागरिक का कर्तव्य है। तिरंगे के नियमों का पालन करना केवल कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि यह हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी है। स्वतंत्रता दिवस पर जब तिरंगा लहराता है, तो वह हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की कीमत कितनी बड़ी थी और इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।
निष्कर्ष
स्वतंत्रता दिवस 2025 पर तिरंगा फहराते समय यह याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करके हम न केवल कानून का सम्मान करते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी तिरंगे की गरिमा को सुरक्षित रखते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सदैव आदर करेंगे और उसकी मर्यादा बनाए रखेंगे।
Author: THE CG NEWS
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