सरगुजा में जमीन बेचने के नाम पर 20 लाख की ठगी: बलरामपुर के व्यवसायी से दूसरे की जमीन दिखाकर किया 65 लाख का सौदा, FIR दर्ज

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छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। बलरामपुर जिले के एक व्यवसायी को अंबिकापुर के युवक ने दूसरे की जमीन दिखाकर ठगी कर ली। आरोपी युवक ने जमीन बेचने के नाम पर कुल 65 लाख रुपए का सौदा तय किया था, जिसमें से 20 लाख रुपए अग्रिम के तौर पर ले लिए। जब व्यवसायी ने रजिस्ट्री की बात की तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा। अंततः जमीन की जांच कराने पर पता चला कि जिस संपत्ति को बेचने की बात कही जा रही थी, वह किसी और के नाम पर दर्ज है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है।

दूसरे की जमीन बताकर किया 65 लाख का सौदा

मिली जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिले के राजपुर निवासी व्यवसायी महेश कुमार देवांगन ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि वह अंबिकापुर में जमीन खरीदने की तलाश में थे। इस दौरान उनकी पहचान नमनाकला निवासी निकुंज गुप्ता से हुई। निकुंज ने खुद को जमीन का मालिक बताते हुए कहा कि उसके नाम पर नमनाकला में खसरा नंबर 151/166, 157/692 और 179/1 की कुल 10 डिसमिल जमीन है, जिसे वह बेचना चाहता है। निकुंज गुप्ता ने महेश कुमार को जमीन दिखाकर 65 लाख रुपये में सौदा तय किया। इस सौदे के एवज में उसने अग्रिम रकम के तौर पर 20 लाख रुपये ले लिए।

किस्तों में दिए 20 लाख, रजिस्ट्री से पहले गायब हुआ आरोपी

व्यवसायी महेश देवांगन ने 5 अप्रैल 2022 को 6 लाख रुपये निकुंज गुप्ता के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। इसके बाद 8 जुलाई 2022 को 2 लाख रुपये नकद दिए गए। सौदे को पुख्ता करने के लिए 25 जुलाई 2022 को 50 रुपये के स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट तैयार किया गया और नोटरी कराया गया। बाद में 26 जुलाई 2023 को आरोपी ने पैसों की जरूरत बताकर 10 लाख रुपये और मांगे। महेश देवांगन ने यह राशि भी दे दी। आरोपी ने यह रकम प्राप्त करने की बात एग्रीमेंट पेपर पर दर्ज कर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद उसने दो लाख रुपये और फोन पे के माध्यम से ले लिए।

जब महेश देवांगन ने जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए दबाव बनाया, तो निकुंज गुप्ता लगातार बहाने बनाने लगा और बाद में फोन उठाना ही बंद कर दिया। इससे व्यवसायी को शक हुआ और उसने जमीन का रिकॉर्ड निकलवाया।

जांच में निकली दूसरे की संपत्ति, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

जब खसरा नंबर 151/166, 157/692 और 179/1 की जमीन का रिकॉर्ड निकाला गया तो पता चला कि यह जमीन निकुंज गुप्ता के नाम पर नहीं, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। इसके बाद महेश देवांगन ने कोतवाली थाने में 2 नवंबर 2025 को लिखित शिकायत दी।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद निकुंज गुप्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और इस पूरे प्रकरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच जारी है।

पुलिस ने दी सतर्क रहने की सलाह

पुलिस ने नागरिकों को सलाह दी है कि संपत्ति की खरीदफरोख्त से पहले जमीन के स्वामित्व का रिकार्ड अवश्य जांचें। केवल मौखिक भरोसे या दिखाए गए कागजों के आधार पर लेनदेन करने से बचें। इस तरह की घटनाएं अक्सर फर्जी दस्तावेजों और झूठे दावों पर आधारित होती हैं, जिनसे करोड़ों का नुकसान हो सकता है।

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Author: THE CG NEWS

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