हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब 1478 व्याख्याता बनेंगे प्राचार्य, फैसले के इंतजार में 126 लेक्चरर रिटायर; शिक्षक संघ ने वित्तीय लाभ देने की मांग उठाई

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छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग में लंबे समय से अटकी प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पर अब विराम लग गया है। हाईकोर्ट के जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच ने गुरुवार को राज्य शासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्राचार्य प्रमोशन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद राज्य के 1478 व्याख्याताओं के प्राचार्य बनने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

प्रमोशन विवाद में 126 व्याख्याता बिना पदोन्नति के रिटायर

दरअसल, कुछ शिक्षकों ने प्राचार्य पदोन्नति को लेकर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके चलते 30 अप्रैल 2025 को जारी की गई प्रमोशन सूची पर रोक लगा दी गई थी और पोस्टिंग प्रक्रिया ठप हो गई थी। कोर्ट के अंतिम निर्णय का इंतजार करते-करते कुल 126 व्याख्याता सेवानिवृत्त हो गए, जिन्हें प्राचार्य पद पर पदस्थापना का अवसर नहीं मिल सका। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षक संघ ने शासन से मांग की है कि इन रिटायर शिक्षकों को भी वित्तीय लाभ प्रदान किया जाए।

अप्रैल 2025 में जारी हुई थी पदोन्नति सूची

राज्य शासन ने अप्रैल 2025 में ई-संवर्ग के व्याख्याताओं को प्राचार्य पद पर पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वरिष्ठता सूची और योग्यता का परीक्षण करने के बाद शासन ने 30 अप्रैल को 1478 व्याख्याताओं की पदोन्नति सूची जारी की थी। इसके साथ ही टी-संवर्ग के 1312 व्याख्याताओं को भी प्राचार्य बनाया गया था। लेकिन ई-संवर्ग के कुछ शिक्षकों ने इसे अनुचित बताते हुए कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके कारण प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई।

कोर्ट ने पहले जताई थी नाराजगी

याचिका की सुनवाई के दौरान यह मामला तब और गंभीर हो गया जब कोर्ट ने पाया कि पहले के आदेश के बावजूद कुछ शिक्षकों को प्राचार्य पद पर ज्वाइन करा दिया गया था। इस पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह न्यायालय की अवमानना का मामला है और आगामी आदेश तक की गई सभी ज्वाइनिंग को अमान्य कर दिया गया। इसके बाद से पूरी प्रक्रिया छह महीने से अधिक समय तक अटकी रही।

शासन ने कहा – नियमों के अनुसार दी गई पदोन्नति

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य शासन ने स्पष्ट किया कि प्रमोशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है। सरकार की ओर से कहा गया कि यह प्रमोशन 5 मई 2019 के नियमों के अनुसार किया गया है और सभी कैटेगरी के शिक्षकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। शासन ने यह भी बताया कि बीएड और डीएलएड योग्यता से जुड़ी कुछ याचिकाएं 2019 से लंबित थीं, जिनके निपटारे के बाद ही प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई थी।

कोर्ट ने शासन के पक्ष में सुनाया फैसला

सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने गुरुवार (6 नवंबर) को शासन के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिकाकर्ता शिक्षक नारायण प्रकाश तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि प्रमोशन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप थी और इसमें किसी भी शिक्षक के साथ भेदभाव नहीं किया गया है।

शिक्षक संघ ने पोस्टिंग जल्द शुरू करने की मांग की

फैसले के बाद छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय ने लंबे समय से अटकी प्रक्रिया को राहत दी है। अब शासन को चाहिए कि वह छह महीने से रुकी हुई पोस्टिंग प्रक्रिया को तत्काल शुरू करे। उन्होंने कहा कि ई-संवर्ग और टी-संवर्ग दोनों के पदोन्नत शिक्षकों की काउंसिलिंग जल्द कर उन्हें स्कूलों में पदस्थ किया जाए।

शिक्षक संघ ने यह भी मांग की है कि जो 126 व्याख्याता प्रमोशन के इंतजार में रिटायर हो गए हैं, उन्हें भी पदोन्नति से जुड़े सभी वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएं, क्योंकि वे भी उस सूची में शामिल थे जो कोर्ट के कारण रुकी हुई थी।

शिक्षा जगत में राहत का माहौल

इस फैसले के बाद प्रदेश के शिक्षा विभाग में राहत और खुशी का माहौल है। लंबे समय से रुकी प्रक्रिया के चलते शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा था। अब न्यायालय के आदेश के बाद उम्मीद है कि शिक्षा व्यवस्था में प्रशासनिक स्थिरता आएगी और स्कूलों में प्राचार्य पदों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

शिक्षा जगत के जानकारों का मानना है कि यह फैसला न केवल 1478 व्याख्याताओं के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि भविष्य में होने वाली पदोन्नतियों के लिए भी दिशा तय करेगा। हाईकोर्ट का यह निर्णय शिक्षा विभाग के लिए एक नई शुरुआत साबित हो सकता है।

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Author: THE CG NEWS

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