
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के व्यापारिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए अब सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। चाहे वह छोटी गुमटी हो, सड़क किनारे की दुकान हो या किसी मॉल में स्थित बड़ा शोरूम—सभी को अब वैध ट्रेड लाइसेंस के तहत ही कारोबार करने की अनुमति होगी। इस नियम को लेकर शुक्रवार को राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई, जिसके बाद यह कानून पूरे प्रदेश के 192 नगरीय निकायों में लागू हो गया है।
सभी दुकानदारों को अब लेना होगा ट्रेड लाइसेंस
नगरीय प्रशासन विभाग ने नए नियम के तहत साफ किया है कि अब बिना ट्रेड लाइसेंस कोई भी दुकान या व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं चलाया जा सकेगा। पहले यह व्यवस्था केवल 45 निकायों तक सीमित थी, लेकिन अब इसे नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों तक बढ़ा दिया गया है। इससे राज्यभर के व्यापारियों को अपने व्यवसाय को नियमित करने की आवश्यकता होगी।
श्रेणीवार तय किए गए शुल्क
नए नियम के तहत, दुकानों के लिए तीन श्रेणियों में शुल्क निर्धारित किया गया है—मोहल्ला स्तर की दुकानें, मध्यम बाजार की दुकानें और बड़े बाजार की दुकानें।
•मोहल्ला स्तर की दुकानों के लिए 4 रुपए प्रति वर्गफुट,
•मध्यम बाजार के लिए 5 रुपए प्रति वर्गफुट,
•बड़े बाजार के लिए 6 रुपए प्रति वर्गफुट शुल्क तय किया गया है।
इसके साथ ही नगर निगम क्षेत्र में अधिकतम शुल्क 30 हजार रुपए प्रति वर्ष, नगर पालिका में 20 हजार रुपए और नगर पंचायत में 10 हजार रुपए सालाना तय किया गया है। यानी इससे अधिक राशि किसी भी स्थिति में नहीं ली जाएगी।
हर दो साल में 5% की वृद्धि, 10 साल तक एकमुश्त जमा की सुविधा
नियम के मुताबिक, ट्रेड लाइसेंस शुल्क में हर दो साल में 5% की वृद्धि की जाएगी। दुकानदारों को यह सुविधा भी दी गई है कि वे चाहें तो 10 साल तक का शुल्क एक साथ जमा कर सकते हैं। इससे उन्हें बार-बार लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
गुमाश्ता और ट्रेड लाइसेंस में अंतर
अक्सर व्यापारी गुमाश्ता और ट्रेड लाइसेंस में भ्रमित रहते हैं। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि गुमाश्ता श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो केवल उन दुकानों पर लागू होता है जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों। जबकि ट्रेड लाइसेंस नगरीय निकाय द्वारा दिया जाता है और इसे कोई भी व्यापारी ले सकता है, चाहे उसके पास कर्मचारी हों या नहीं।
मॉल की दुकानों को भी लेना होगा अलग लाइसेंस
नए नियम के अनुसार, अगर कोई व्यापारी मॉल में दुकान चलाता है, तो उसे भी अलग से अपना ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। यानी मॉल के भीतर संचालित हर दुकान एक स्वतंत्र इकाई मानी जाएगी।
वाहन आधारित दुकानों पर भी लागू होगा नियम
गुमटी, ठेला या मिनी ट्रक जैसी मोबाइल दुकानों को भी अब लाइसेंस लेना होगा। इसके तहत नगर निगम क्षेत्र में गुमटी के लिए 250 रुपए, नगर पालिका में 150 रुपए और नगर पंचायत में 100 रुपए सालाना शुल्क तय किया गया है। वहीं, वाहन पर दुकान चलाने वालों (जैसे जीप, मिनी ट्रक या पिकअप वैन) को निगम में 400 रुपए, पालिका में 300 रुपए और पंचायत में 200 रुपए सालाना शुल्क देना होगा।
लाइसेंस नवीनीकरण और दंड का प्रावधान
ट्रेड लाइसेंस की अवधि दो साल के लिए निर्धारित की गई है। अवधि समाप्त होने से पहले इसे नवीनीकृत करवाना अनिवार्य होगा। यदि व्यापारी छह महीने के भीतर लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाते हैं, तो उन्हें 15% आर्थिक दंड देना होगा। वहीं, छह महीने से अधिक समय बीत जाने पर 10 रुपए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। एक साल तक लाइसेंस नवीनीकृत न करवाने की स्थिति में दुकान को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस सरेंडर की प्रक्रिया
अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान बंद कर देता है, तो उसे संबंधित निकाय को सूचित कर लाइसेंस सरेंडर करना अनिवार्य होगा। इससे व्यापारी को भविष्य में अनावश्यक शुल्क या दंड से बचाया जा सकेगा।
व्यापारियों को मिलेगा कानूनी दर्जा
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से राज्य के सभी व्यवसायों को कानूनी पहचान मिलेगी। ट्रेड लाइसेंस से दुकानें सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होंगी, जिससे व्यापारी बैंक से लोन लेने और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में व्यापारिक व्यवस्था को नियमित, पारदर्शी और संगठित बनाया जा सके। अब गुमटी से लेकर बड़े मॉल तक, हर दुकान को वैध लाइसेंस के तहत आना होगा — वरना दुकानें सील हो सकती हैं।
Author: THE CG NEWS
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