दिल्ली दंगा केस: पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- पढ़े-लिखे आतंकवादी सबसे खतरनाक, डॉक्टर-इंजीनियर बनकर करते हैं एंटी-नेशनल एक्टिविटी

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दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जब पढ़े-लिखे व्यक्ति आतंकवादी बनते हैं तो वे ओवरग्राउंड वर्कर्स से कहीं अधिक खतरनाक हो जाते हैं। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि डॉक्टर और इंजीनियर जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग सरकारी पैसों का इस्तेमाल करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं।

दिल्ली पुलिस ने यह दलील 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान दी। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में शरजील इमाम के कथित भड़काऊ भाषणों के वीडियो प्रस्तुत किए। वीडियो में शरजील इमाम नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भाषण देते हुए दिख रहे हैं। पुलिस ने कहा कि इन भाषणों से माहौल बिगड़ा और हिंसा को भड़काने में मदद मिली। शरजील इमाम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं और उनके भाषणों ने कई लोगों को हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाया।

पुलिस का कहना है कि दंगों की साजिश सुनियोजित थी

दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि 2020 के फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे पूरे देश में फैलाने की कोशिश की गई थी। इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित करना और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि पर असर डालना था। पुलिस ने इसे एक गहरी, सुनियोजित और सोची-समझी साजिश बताया। दंगों में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। इस हिंसा से जुड़े कुल 753 एफआईआर दर्ज की गईं।

पुलिस ने आगे कहा कि जांच के दौरान प्राप्त चैट मैसेज और डिजिटल सबूतों से यह स्पष्ट हुआ कि दंगों की योजना केवल दिल्ली तक सीमित नहीं थी। आरोपियों ने देशभर में विरोध और हिंसा फैलाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि शरजील इमाम और अन्य आरोपी CAA विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

2020 दिल्ली दंगा केस में अब तक का घटनाक्रम

फरवरी 2020: दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में प्रदर्शन हुए। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसमें 54 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा घायल हुए। पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया। इन पर गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

अगस्त 2020: शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया।

सितंबर 2020: उमर खालिद समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।

2022: निचली अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

2022-2024: आरोपियों ने जमानत खारिज करने के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया।

9 जुलाई 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा।

2 सितंबर 2025: दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।

13 अक्टूबर 2025: शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दायर की।

विशेषज्ञों की राय और सुरक्षा पहल

पुलिस का कहना है कि पढ़े-लिखे आतंकवादी सामान्य आरोपियों से ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें समाज और कानून की बुनियादी समझ होती है। ऐसे लोग योजना बनाकर हिंसा फैलाने और सामाजिक अस्थिरता पैदा करने में सक्षम होते हैं। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस तरह के मामलों में कड़े कानून और सतर्क जांच बेहद जरूरी है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक शांति सुनिश्चित की जा सके।

दिल्ली दंगा केस अब भी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पुलिस लगातार आरोपियों द्वारा की गई गतिविधियों और डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है। कोर्ट को बताया गया कि ऐसे मामलों में सार्वजनिक संपत्ति और नागरिक जीवन पर गंभीर असर पड़ सकता है।

सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई पुलिस की दलील ने यह स्पष्ट कर दिया कि पढ़ेलिखे, उच्च शिक्षा प्राप्त आरोपी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ऐसे मामलों में सतर्कता, त्वरित कानूनी कार्रवाई और निगरानी अत्यंत आवश्यक है।

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Author: THE CG NEWS

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