
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को आखिरकार देवेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि वह खुद सरेंडर करने थाने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने सरेंडर से करीब 10 मिनट पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के दौरान देवेंद्र नगर थाने के बाहर काफी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे, जिसके चलते इलाके में सुरक्षा बढ़ाते हुए अतिरिक्त फोर्स तैनात करनी पड़ी। करीब 26 दिनों से फरार चल रहे बघेल आपत्तिजनक बयानों के कई मामलों में वांछित थे और उनकी तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी।
सरेंडर से पहले गिरफ्तारी, थाने और कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा
जानकारी के मुताबिक अमित बघेल ने खुद को कानून के हवाले करने की इच्छा जताई थी। वे समर्थकों के साथ देवेंद्र नगर थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस पहले से हाई अलर्ट पर थी और सरेंडर की औपचारिकता पूरी होने से पहले ही उन्हें गिरफ्त में ले लिया गया। थाने और आजाद चौक क्षेत्र में बड़ी संख्या में बल तैनात कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह की भीड़भाड़ या विरोध-प्रदर्शन की स्थिति को संभाला जा सके। कोर्ट परिसर में भी पूरी तरह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस अब रिमांड प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है और उन्हें संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा।
मां के निधन के बाद अब अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लेनी होगी जमानत
गिरफ्तारी के बीच एक भावनात्मक पहलू भी सामने आया है। शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया है, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। बघेल अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेल अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में अदालत से ही उन्हें अस्थायी राहत मिल सकती है, लेकिन प्रक्रिया कानून के दायरे में ही संपन्न होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी फटकार, अग्रिम जमानत याचिका पहले ही खारिज
26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को कड़ी टिप्पणियों के साथ खारिज कर दिया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यदि कोई नेता सार्वजनिक मंचों पर आपत्तिजनक बयान देता है, तो उसे उसके परिणाम भी भुगतने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि मामले में कोई राहत नहीं मिलेगी और जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करना होगा। कोर्ट ने FIR क्लबिंग की मांग भी ठुकरा दी और टिप्पणी की कि पुलिस अलग-अलग राज्यों में आपको लेकर जाएगी, “पूरे देश की सैर का आनंद लीजिए।”
अमित बघेल के खिलाफ 12 राज्यों में दर्ज हैं केस, कई जगह विरोध-प्रदर्शन भी
अमित बघेल पर देशभर के 12 राज्यों में FIR दर्ज हैं। यह विवाद 27 अक्टूबर को उस वक्त भड़का जब उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़फोड़ के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस बयान के बाद प्रदेशभर में अग्रवाल समाज और सिंधी समाज में तीखी नाराजगी देखी गई। रायपुर, रायगढ़, सरगुजा सहित कई जिलों में समाजों ने प्रदर्शन कर FIR दर्ज कराने की मांग उठाई। सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने बैठक कर बघेल के खिलाफ पुलिस थानों में शिकायतें दर्ज कराईं, जिसके बाद देशभर के कई राज्यों में उनके खिलाफ केस दर्ज होने शुरू हुए।
कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद: प्रतिमा तोड़फोड़ से बयानबाजी तक
मामले की शुरुआत 26 अक्टूबर 2025 से हुई, जब रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की गई। अगले दिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मौके पर पहुंची और वहां जमकर हंगामा किया, जिस दौरान पुलिस और क्रांति सेना के सदस्यों के बीच झड़प भी हुई। हालांकि बाद में प्रतिमा को दोबारा स्थापित कर दिया गया और पुलिस ने मानसिक रूप से बीमार एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने नशे की हालत में तोड़फोड़ की थी।
इसके बावजूद, बघेल के बयान ने नए विवाद को जन्म दे दिया। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने इसे अपनी भावनाओं पर चोट बताया और कई क्षेत्रों में आंदोलन तेज हो गया। वहीं पुलिस ने भी इस बयान को कई समुदायों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला करार देते हुए सख्ती के साथ जांच शुरू की।
अभी और खुलासों की आशंका, पुलिस कर रही आगे की तैयारी
पुलिस का मानना है कि आने वाले दिनों में जांच के दौरान कई और तथ्य सामने आ सकते हैं। चूंकि बघेल पर पहले से ही कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए गिरफ्तारी के बाद संबंधित राज्यों की पुलिस भी अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकती है। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे घटनाक्रम को बेहद संवेदनशील मानकर देख रही हैं, क्योंकि इससे जुड़े सामाजिक और राजनीतिक आयाम व्यापक हैं।
Author: THE CG NEWS
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