
चुनाव आयोग ने गुरुवार को देश के कई राज्यों में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके तहत पूरे देश की मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है। आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में SIR की डेडलाइन 18 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वहीं, उत्तर प्रदेश में यह तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। इससे पहले SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 11 दिसंबर तय थी।
कुछ राज्यों में डेडलाइन खत्म, ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी होगा
चुनाव आयोग ने बताया कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में SIR की समयसीमा गुरुवार को ही समाप्त हो रही है। अब इन सभी राज्यों में ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। केरल में पहले ही अंतिम तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी और वहां का ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा। इस बार मतदाता सूचियों के संशोधन में निर्वाचन आयोग ने समयसीमा बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है।
पहले भी बढ़ाई गई थी समयसीमा, अब 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी अंतिम सूची
इससे पहले 30 नवंबर को आयोग ने SIR की डेडलाइन एक सप्ताह बढ़ाई थी। आयोग ने बताया था कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख अब 14 फरवरी 2026 होगी। वोटर वेरिफिकेशन का एन्यूमरेशन पीरियड अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं ड्राफ्ट मतदाता सूची, जिसे 9 दिसंबर को जारी होना था, अब 16 दिसंबर को प्रकाशित होगी।
मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची राजनीतिक दलों को मिलेगी
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को ड्राफ्ट रोल जारी होने से पहले ही मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर्स की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर बूथ पर बीएलओ (BLO) द्वारा तीन बार संपर्क न कर पाने वाले वोटरों की सूची तैयार की जाए और इसे संबंधित बूथ एजेंटों को दिया जाए। बिहार में हुई SIR प्रक्रिया में भी इसी मॉडल को अपनाया गया था और उसे बेहद प्रभावी पाया गया था।
जानें क्या है SIR और क्यों जरूरी है
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चुनाव आयोग की एक विशेष प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नए वोटरों को जोड़ा जाता है, जबकि मृत्यु, स्थानांतरण या दोहरी प्रविष्टि वाले नाम सूची से हटाए जाते हैं। साथ ही वोटर लिस्ट में नाम या पते की गलतियों को भी सुधारा जाता है। बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भरवाते हैं और दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं।
SIR पहले चरण में बिहार में लागू किया गया था, जहां अंतिम मतदाता सूची में 7.42 करोड़ वोटर शामिल हुए। अब दूसरे चरण में 12 राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लगभग 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। इस काम के लिए 5.33 लाख BLO और 7 लाख से ज्यादा राजनीतिक दलों के BLA तैनात किए गए हैं।
SIR के दौरान क्या करना होता है?
इस प्रक्रिया में BLO/BLA वोटर को फॉर्म देते हैं। वोटर को अपनी जानकारी उससे मिलान करनी होती है। यदि उसका नाम दो स्थानों पर दर्ज है तो एक जगह से हटवाना होता है। अगर नाम लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो नए सिरे से फॉर्म भरकर संबंधित दस्तावेज देने होते हैं। SIR के लिए जिन दस्तावेजों को मान्यता दी जाती है, उनमें पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र, 10वीं मार्कशीट, पेंशनर पहचान पत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि आवंटन पत्र और आधार कार्ड आदि शामिल हैं। आधार कार्ड केवल पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं।
SIR का मूल उद्देश्य क्या है?
1951 से 2004 तक देश में SIR प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन पिछले 21 वर्षों से मतदाता सूची में कई आवश्यक परिवर्तन बाकी हैं। माइग्रेशन, दोहरी प्रविष्टि, मृत्यु के बाद नाम बने रहना और विदेशी नागरिकों के नाम शामिल होने जैसी समस्याओं को सुधारने के लिए यह प्रक्रिया आवश्यक है। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटे नहीं और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न रहे।
शिकायत कैसे करें और नाम कट जाए तो क्या करें
यदि ड्राफ्ट मतदाता सूची में किसी का नाम कट गया हो, तो वह एक महीने के भीतर अपील कर सकता है। ईआरओ के फैसले पर डीएम और फिर सीईओ तक अपील की जा सकती है। किसी भी तरह की सहायता या शिकायत के लिए हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है या अपने BLO और जिला चुनाव कार्यालय से सहायता मिल सकती है।
चुनाव आयोग की इस विस्तारित समयसीमा का उद्देश्य है कि देश का हर योग्य नागरिक आगामी चुनावों में अपना मत सुनिश्चित रूप से दर्ज करा सके।
Author: THE CG NEWS
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