जोमैटो को ₹3.7 करोड़ का GST नोटिस: पश्चिम बंगाल टैक्स विभाग का आदेश, ब्याज–जुर्माने समेत बढ़ी कंपनी की मुश्किलें

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फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो और क्विक कॉमर्स सर्विस ब्लिंकिट की पेरेंट कंपनी इटरनल को पश्चिम बंगाल के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) विभाग से बड़ा झटका लगा है। राज्य के टैक्स विभाग ने कंपनी को करीब ₹3.7 करोड़ का डिमांड ऑर्डर जारी किया है, जिसमें बकाया टैक्स के साथ ब्याज और पेनल्टी भी शामिल है। यह मामला वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स भुगतान में कथित कमी से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने इस नोटिस की जानकारी शेयर बाजार को दी गई रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए दी है।

आउटपुट टैक्स के शॉर्ट पेमेंट का आरोप

पश्चिम बंगाल के एडिशनल कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इटरनल ने संबंधित अवधि के दौरान आउटपुट टैक्स का पूरा भुगतान नहीं किया। आउटपुट टैक्स वह GST होता है, जो कंपनी अपनी सेवाओं के बदले ग्राहकों से वसूलती है और बाद में सरकार के पास जमा करती है। टैक्स विभाग का मानना है कि कंपनी ने जितना टैक्स जमा करना चाहिए था, उससे कम भुगतान किया, जिस वजह से यह डिमांड ऑर्डर जारी किया गया।

टैक्स, ब्याज और जुर्माने का पूरा ब्योरा

इस नोटिस में कुल ₹3.7 करोड़ की देनदारी बताई गई है, जो तीन हिस्सों में बंटी हुई है। इसमें करीब ₹1.92 करोड़ मूल GST डिमांड है, ₹1.58 करोड़ ब्याज के तौर पर जोड़ा गया है, जबकि लगभग ₹19.24 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। आंकड़ों से साफ है कि ब्याज की राशि लगभग मूल टैक्स के बराबर पहुंच गई है, जिससे कंपनी की वित्तीय देनदारी और बढ़ गई है।

2019-20 के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच से निकला मामला

यह पूरा मामला करीब पांच साल पुराना है। पश्चिम बंगाल GST विभाग ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच के रिकॉर्ड्स की जांच के बाद यह आदेश पारित किया है। इटरनल के मुताबिक, उन्हें यह डिमांड ऑर्डर 6 जनवरी 2026 को प्राप्त हुआ। उस समय जोमैटो और उससे जुड़ी सेवाओं के विस्तार के दौर में टैक्स कैलकुलेशन और फाइलिंग को लेकर विभाग ने कुछ विसंगतियां पाई हैं।

कंपनी ने आदेश को बताया गलत, कोर्ट जाने की तैयारी

इटरनल ने साफ कहा है कि वह टैक्स विभाग के इस आदेश से सहमत नहीं है। कंपनी का मानना है कि उसका पक्ष कानूनी और तथ्यात्मक रूप से मजबूत है। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि वह इस डिमांड ऑर्डर के खिलाफ उचित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने की प्रक्रिया में है। कंपनी को उम्मीद है कि मामले की दोबारा सुनवाई में उसे राहत मिल सकती है और यह डिमांड रद्द या कम हो सकती है।

निवेशकों और शेयर बाजार पर असर

जोमैटो एक लिस्टेड कंपनी है और ऐसे में टैक्स नोटिस से जुड़ी खबरें निवेशकों की धारणा पर असर डालती हैं। हालांकि ₹3.7 करोड़ की राशि कंपनी के कुल कारोबार और रेवेन्यू के मुकाबले बहुत बड़ी नहीं मानी जा रही है, लेकिन टैक्स अनुपालन से जुड़े विवाद अक्सर बाजार में चिंता पैदा करते हैं। निवेशक ऐसे मामलों को कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस प्रोफाइल से जोड़कर देखते हैं, जिससे अल्पकाल में शेयर पर दबाव बन सकता है।

आउटपुट टैक्स और डिमांड ऑर्डर का मतलब

GST व्यवस्था में आउटपुट टैक्स वह टैक्स होता है, जो कंपनी अपनी सेवाओं या प्रोडक्ट्स बेचते समय ग्राहकों से वसूलती है। इसके बाद कंपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट घटाकर शेष टैक्स सरकार को जमा करती है। अगर टैक्स विभाग को लगता है कि किसी कंपनी ने गलत कैलकुलेशन किया है या टैक्स कम जमा किया है, तो वह जांच के बाद डिमांड ऑर्डर जारी करता है। इसमें बकाया टैक्स के साथ ब्याज और पेनल्टी भी जोड़ी जाती है।

टैक्स विवाद और स्टार्टअप सेक्टर

बीते कुछ वर्षों में कई बड़ी टेक और स्टार्टअप कंपनियां GST और इनकम टैक्स से जुड़े विवादों में फंसी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेजी से बढ़ते डिजिटल बिजनेस मॉडल में टैक्स नियमों की व्याख्या को लेकर अक्सर मतभेद सामने आते हैं। ऐसे मामलों में कंपनियां आमतौर पर अपील का रास्ता अपनाती हैं और कई बार उन्हें राहत भी मिलती है।

आगे क्या होगा

अब इस मामले में अगला कदम कंपनी की अपील पर निर्भर करेगा। अगर अपीलीय प्राधिकरण इटरनल के पक्ष को स्वीकार करता है, तो यह डिमांड कम या रद्द हो सकती है। फिलहाल यह GST नोटिस जोमैटो और उसकी पेरेंट कंपनी के लिए एक और नियामकीय चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर बाजार और निवेशकों की नजर बनी रहेगी।

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Author: THE CG NEWS

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