शिखर धवन केस में बड़ा फैसला: दिल्ली फैमिली कोर्ट ने पूर्व पत्नी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया

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ऑस्ट्रेलियाई अदालत के आदेश को भारत में लागू करने से इनकार, प्रॉपर्टी सेटलमेंट पर स्पष्ट रुख

पूर्व भारतीय क्रिकेटर Shikhar Dhawan और उनकी पूर्व पत्नी Aesha Mukerji के बीच चल रहे कानूनी विवाद में दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये की राशि शिखर धवन को लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि धवन ने तलाक के बाद प्रॉपर्टी सेटलमेंट के तहत दी थी। कोर्ट ने माना कि ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट के आदेश को भारतीय कानून के अनुरूप नहीं माना जा सकता, इसलिए उसे भारत में लागू नहीं किया जाएगा।

दिल्ली की फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार गर्ग ने अपने आदेश में कहा कि भारतीय वैवाहिक कानून और हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के प्रावधानों के अनुसार संपत्ति का बंटवारा तय होता है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई कानून के तहत की गई प्रॉपर्टी सेटलमेंट की व्यवस्था स्वतः भारत में मान्य नहीं हो सकती। अदालत ने स्पष्ट किया कि आयशा मुखर्जी भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तहत 16.9 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग नहीं कर सकतीं।

ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने दिया था 60% हिस्सेदारी का आदेश

इस मामले की पृष्ठभूमि में ऑस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट का वह आदेश है, जिसमें पति की कुल संपत्ति को ‘मेरिटल पूल’ मानते हुए आयशा को 60% हिस्सेदारी देने की बात कही गई थी। ऑस्ट्रेलिया के फैमिली लॉ एक्ट, 1975 की धारा 79 के तहत अदालत ने धवन को अपनी संपत्तियां बेचकर लगभग 8.12 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

हालांकि, दिल्ली फैमिली कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई अदालत का निर्णय एकतरफा था और आयशा भारत की कार्यवाही में पेश भी नहीं हुईं। कोर्ट ने यह भी माना कि धवन को जबरन 82 हजार डॉलर का भुगतान करना पड़ा था। ऐसे में भारतीय अदालत ने 5.70 करोड़ रुपये की वह राशि वापस करने का निर्देश दिया, जो प्रॉपर्टी सेटलमेंट के नाम पर दी गई थी।

भारतीय कानून क्या कहता है

भारत में विवाह और तलाक से जुड़े मामलों में संपत्ति के बंटवारे के लिए एक समान केंद्रीय प्रावधान नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 की धारा 27 के तहत संयुक्त रूप से स्वामित्व वाली संपत्ति का विभाजन किया जा सकता है। वहीं, धारा 25 में तलाक की स्थिति में गुजारा भत्ता (मेंटेनेंस) का प्रावधान है।

भारतीय कानून में ‘स्त्रीधन’ की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है, जिसमें विवाह के दौरान पत्नी को मिले गहने, उपहार और अन्य संपत्ति शामिल होती है। यह संपत्ति तलाक की स्थिति में पत्नी के अधिकार में रहती है। अदालत ने माना कि ऑस्ट्रेलियाई कानून की व्यापक संपत्ति हिस्सेदारी की अवधारणा भारतीय वैवाहिक कानून से मेल नहीं खाती।

2023 में हुआ था तलाक

धवन और आयशा मुखर्जी की शादी वर्ष 2011 में हुई थी। आयशा की पहले विवाह से दो बेटियां हैं, जबकि धवन और आयशा का एक बेटा जोरावर है। अक्टूबर 2023 में दोनों का आधिकारिक रूप से तलाक हो गया था। करीब 11 वर्षों तक चले इस वैवाहिक संबंध का अंत कानूनी विवादों के बीच हुआ।

क्रिकेट करियर और संन्यास

शिखर धवन भारतीय क्रिकेट के सफल सलामी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने 2010 में टी-20 अंतरराष्ट्रीय और 2011 में वनडे क्रिकेट में भारत के लिए पदार्पण किया। 2013 में टेस्ट डेब्यू के बाद वे तीनों प्रारूपों में टीम के अहम सदस्य बने। अपने करियर में उन्होंने 167 वनडे, 68 टी-20 और 34 टेस्ट मैच खेले। उनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 24 शतक और 55 अर्धशतक दर्ज हैं।

दिसंबर 2022 के बाद से वे भारतीय टीम से बाहर रहे और 2024 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी।

कानूनी और खेल जगत में चर्चा

दिल्ली फैमिली कोर्ट का यह निर्णय न केवल खेल जगत बल्कि कानूनी हलकों में भी चर्चा का विषय बन गया है। यह मामला अंतरराष्ट्रीय विवाह विवादों और विदेशी अदालतों के आदेशों की भारत में वैधता से जुड़ा अहम उदाहरण माना जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विदेशी अदालत के आदेश को तभी लागू किया जा सकता है, जब वह भारतीय कानून के अनुरूप हो।

इस फैसले के बाद अब नजर इस बात पर रहेगी कि आयशा मुखर्जी आगे किसी उच्च अदालत में अपील करती हैं या नहीं। फिलहाल, दिल्ली की फैमिली कोर्ट के आदेश ने शिखर धवन को कानूनी राहत दी है।

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Author: THE CG NEWS

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