‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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अदालत ने कहा- फिल्म के नाम में नहीं है कोई नकारात्मक संकेत, अंतरधार्मिक विवाह से सामाजिक ताना-बाना नहीं टूटता

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्म यादव जी की लव स्टोरी पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि फिल्म के शीर्षक में ऐसा कोई शब्द नहीं है, जिससे किसी विशेष समुदाय की छवि खराब होती हो। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि किसी हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक के बीच विवाह को सामाजिक ताने-बाने के टूटने के रूप में नहीं देखा जा सकता।

यह याचिका विश्व यादव परिषद की ओर से दायर की गई थी। संगठन ने आरोप लगाया था कि फिल्म का नाम और कहानी यादव समाज को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है। याचिका में कहा गया कि फिल्म में यादव समाज की एक हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक की प्रेम कहानी दिखाई गई है, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत हो सकती हैं।

“क्या अंतरधार्मिक विवाह से समाज टूटता है?” – सुप्रीम कोर्ट

मामले की सुनवाई जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से सवाल किया, “क्या किसी हिंदू लड़की की मुस्लिम युवक से शादी सामाजिक ताना-बाना तोड़ती है?” अदालत ने कहा कि केवल नाम या कथानक के आधार पर फिल्म पर रोक नहीं लगाई जा सकती, जब तक कि उसमें स्पष्ट रूप से कोई आपत्तिजनक या घृणास्पद सामग्री न हो।

‘घूसखोर पंडित’ मामले से अलग बताया

याचिकाकर्ता ने हाल ही में एक अन्य फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ से जुड़े आदेश का हवाला दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों की प्रकृति अलग है। ‘घूसखोर’ शब्द स्वयं में भ्रष्टाचार का संकेत देता है और उसमें नकारात्मक अर्थ निहित है, जबकि ‘यादव जी की लव स्टोरी’ शीर्षक में ऐसा कोई अपमानजनक या नकारात्मक संकेत नहीं है।

रिलीज के बाद आपत्ति हो तो फिर आएं

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म स्वयं को सच्ची घटना पर आधारित बताती है और इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। इस पर अदालत ने कहा कि पूर्व में ‘बैंडिट क्वीन’ जैसी फिल्मों के मामले में भी समुदाय विशेष द्वारा आपत्ति जताई गई थी, लेकिन तब भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

पीठ ने कहा कि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और केवल आशंका के आधार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने कहा, “जरा सहनशील बनिए। यह एक फिक्शन है। यदि रिलीज के बाद कोई आपत्तिजनक बात सामने आती है, तो आप फिर अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।”

27 फरवरी को होगी रिलीज

फिल्म 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। इसमें प्रगति तिवारी ‘सिंपल यादव’ के किरदार में हैं, जबकि विशाल मोहन ‘वसीम अख्तर’ की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म का निर्देशन अंकित भड़ाना ने किया है और निर्माता संदीप तोमर हैं। फिल्म की कहानी एक अंतरधार्मिक प्रेम संबंध के इर्द-गिर्द घूमती है।

कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन

फिल्म को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। यादव समाज के कुछ संगठनों का कहना है कि फिल्म की कहानी और शीर्षक उनके समुदाय की छवि को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इसे ‘लव जिहाद’ से जोड़ते हुए भी आपत्ति जताई है।

विरोध करने वालों का तर्क है कि ‘यादव जी’ शब्द का प्रयोग प्रचार के उद्देश्य से किया गया है और इससे जातिगत पहचान का अनुचित इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना है कि इससे समाज की संस्कृति और परंपराओं को ठेस पहुंच सकती है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम सामाजिक संवेदनशीलता

यह मामला एक बार फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक संवेदनशीलता के बीच संतुलन की बहस को सामने लाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाना अंतिम उपाय होना चाहिए और केवल अनुमान या आशंका के आधार पर सेंसरशिप उचित नहीं है।

फिलहाल, अदालत के फैसले के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। अब देखना होगा कि रिलीज के बाद दर्शकों और संबंधित संगठनों की प्रतिक्रिया क्या रहती है। मनोरंजन जगत में इस फैसले को रचनात्मक अभिव्यक्ति के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जबकि विरोध करने वाले संगठन आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं।

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Author: THE CG NEWS

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