दुर्ग: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, चॉकलेट का लालच देकर घर ले गया था

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दुर्ग जिले की विशेष POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) अदालत ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर ₹1,01,000 का जुर्माना भी लगाया है, और जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा है।

घटना का विवरण

यह घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी ने खुद को पीड़िता के पिता का दोस्त बताकर उसे चॉकलेट का लालच देकर अपने घर बुलाया। लड़की ने पेट दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई।

मां ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने 16 गवाहों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

अदालत का निर्णय

अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ FTSc अनिष दुबे ने आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि आरोपी ने नाबालिग का विश्वास जीतकर उसे अपने घर बुलाया और दुष्कर्म किया, जो समाज के लिए एक गंभीर अपराध है।

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि पीड़िता को ₹6,00,000 का मुआवजा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया जाए।

कानूनी प्रावधान

यह मामला POCSO अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया था। POCSO अधिनियम बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों को रोकने और उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करता है।

समाजिक प्रतिक्रिया

इस फैसले के बाद स्थानीय समाज में आरोपी के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। नागरिक संगठनों ने न्यायपालिका की सराहना की और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

यह मामला यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति संवेदनशील है और ऐसे मामलों में दोषियों को कठोरतम दंड देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अदालत के इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि समाज में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर जागरूकता बढ़ी है और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इस मामले ने यह भी उजागर किया है कि बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूक करना आवश्यक है, ताकि वे किसी भी प्रकार के शोषण से बच सकें।

अंततः, यह फैसला यह संदेश देता है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।

दुर्ग जिले की इस विशेष POCSO अदालत का यह निर्णय बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति न्यायपालिका की सख्त नीति को दर्शाता है।

THE CG NEWS
Author: THE CG NEWS

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