छत्तीसगढ़ में B.Sc नर्सिंग काउंसलिंग की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर तक बढ़ी: हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपग्रेड कॉलेजों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग ने B.Sc नर्सिंग की काउंसलिंग की अंतिम तिथि अब 26 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह आदेश उन 13 महाविद्यालयों से जुड़ी याचिका के बाद आया है, जो जीएनएम से अपग्रेड किए गए हैं और राज्य शासन द्वारा उनकी सीटें घटाए जाने के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर में गई थीं। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि अपग्रेड किए गए महाविद्यालयों को तत्काल प्रभाव से काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाए और किसी भी तरह से इन कॉलेजों के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। याचिका की अगली सुनवाई नवंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में होगी।

राज्य सरकार ने घटाई थी कॉलेजों की सीटें

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि बी.एससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन पहले ही छत्तीसगढ़ नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बावजूद राज्य शासन ने बिना किसी सुनवाई और कारण बताए इन महाविद्यालयों की सीटें घटा दीं।

हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कारण

कोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि महाविद्यालयों को सीटें घटाने का आधार क्या था और क्या उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि 4 सितंबर 2025 के काउंसलिंग समिति के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं के कॉलेजों को मान्यता और अनुमोदन पहले ही प्रदान किया जा चुका है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में भी यही प्रवेश क्षमता अनुमोदित थी।

विद्यार्थियों के हित में लिया गया निर्णय

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब B.Sc नर्सिंग काउंसलिंग 26 अक्टूबर तक चलेगी, ताकि विद्यार्थी अपग्रेड किए गए महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चुन सकें। यह कदम छात्रों के हित में लिया गया है और साथ ही कॉलेजों के लिए अंतिम परिणाम अधीन रहेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी महाविद्यालयों और छात्रों को आवश्यक सूचना भी जारी कर दी है।

आगे की प्रक्रिया

विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग पूरी कर लें। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉलेजों में दस्तावेज़ सत्यापन और सीट आवंटन का कार्य तदनुसार किया जाएगा। अधिकारियों ने चेताया है कि 26 अक्टूबर के बाद किसी भी छात्र को काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर नहीं मिलेगा।

इस फैसले से छत्तीसगढ़ में नर्सिंग शिक्षा में दाखिले की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी और छात्र किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि अपग्रेड महाविद्यालयों के छात्र भी अपने विकल्प के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया का लाभ उठा सकें।

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Author: THE CG NEWS

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