
छत्तीसगढ़ में आज यानी मंगलवार से बिहार की तर्ज पर “स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR)” सर्वे की शुरुआत हो गई है। इस प्रक्रिया में पूरे राज्य में मतदाता सूची का अद्यतन किया जाएगा और नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। राज्यभर में 27 हजार से अधिक बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करेंगे। यह अभियान 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलेगा।
केवल 5% मतदाताओं को दिखाने होंगे दस्तावेज
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) यशवंत कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 90 से 94 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा पहले से ही सिस्टम में मौजूद है, इसलिए केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं को ही दस्तावेज देने की आवश्यकता पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 के SIR में शामिल था, उन्हें दोबारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल कर सहायता प्राप्त की जा सकती है।
अब तक 71% वोटरों का डेटा मिलान पूरा
सीईओ ने बताया कि अब तक राज्य के 71 प्रतिशत मतदाताओं का डेटा वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। एन्यूमरेशन फेज के अंत तक यह आंकड़ा 94 से 95 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 के बाद से कई मतदाता स्थानांतरित हुए हैं, विशेषकर विवाहित महिलाएं, जिनका अब नए मतदान केंद्रों के साथ मिलान किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान BLO घर-घर जाकर मतदाता की जानकारी की जांच करेंगे और आवश्यकतानुसार आवेदन स्वीकार करेंगे।
फरवरी में जारी होगी अंतिम मतदाता सूची
मतदाता सत्यापन कार्य पूरा होने के बाद मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद मतदाता 8 जनवरी 2026 तक अपनी जानकारी में सुधार या आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इन दावों और आपत्तियों की सुनवाई 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी, जो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए आधार बनेगी।
2.11 करोड़ मतदाता छत्तीसगढ़ में पंजीकृत
1 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार, राज्य में कुल 2 करोड़ 11 लाख 5 हजार 391 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 1 करोड़ 4 लाख 27 हजार 842 पुरुष मतदाता, 1 करोड़ 6 लाख 76 हजार 821 महिला मतदाता और 728 तृतीय जेंडर मतदाता शामिल हैं। राज्य में लिंगानुपात 1024 दर्ज किया गया है। मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए BLO को हर परिवार से गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और पात्रता की पुष्टि की जाएगी।
SIR प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज
वोटर वेरिफिकेशन के दौरान आवश्यक होने पर मतदाताओं को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए निम्न दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा —
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगियों को जारी पहचान पत्र या पेंशन आदेश, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन दस्तावेज, या सरकार द्वारा जारी अन्य प्रमाणपत्र। आधार से संबंधित मामलों में आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09 सितंबर 2025 के दिशा-निर्देश लागू होंगे।
राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने बूथ स्तरीय एजेंटों (BLA) के माध्यम से BLO और निर्वाचन आयोग की टीम का सहयोग करें। इससे छूटे हुए पात्र नागरिकों को सूची में जोड़ा जा सकेगा और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सकेगी। इसके अलावा, BLO अब “कॉल रिक्वेस्ट” फीचर के माध्यम से भी मतदाताओं की शिकायतें और समस्याएं हल कर सकेंगे।
इस अभियान के पूरा होने के बाद राज्य की मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और अद्यतन स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आगामी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से संपन्न हो सके।
Author: THE CG NEWS
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