31 दिसंबर तक आधार से पैन लिंक करें: समय सीमा चूकी तो 1 जनवरी से पैन होगा निष्क्रिय, टैक्स रिटर्न और बैंकिंग पर पड़ेगा असर

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अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो अब देरी करना आपके लिए भारी साबित हो सकता है। आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने वालों के पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Deactivated) हो जाएंगे। इससे न केवल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने में दिक्कत आएगी, बल्कि बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय लेनदेन भी प्रभावित होंगे।

पैन निष्क्रिय होने पर क्या होगा असर

अगर किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो वह किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टमेंट, सैलरी पेमेंट, म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट से जुड़ी गतिविधियों में पैन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।

इनकम टैक्स विभाग ने चेतावनी दी है कि निष्क्रिय पैन का उपयोग करना इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत अपराध माना जाएगा, जिसके तहत 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, धारा 139A के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। ऐसे में पैन निष्क्रिय होने पर व्यक्ति कई आर्थिक असुविधाओं में फंस सकता है।

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि जिनका पैन आधार से लिंक नहीं होगा, वे न केवल ITR फाइल करने से वंचित रह जाएंगे बल्कि टैक्स रिफंड भी नहीं मिल सकेगा। यहां तक कि अगर आपकी सैलरी सीधे बैंक अकाउंट में आती है, तो वह ट्रांजेक्शन भी अटक सकता है।

कौन लोग लिंकिंग के दायरे में हैं

जिन लोगों ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल करके पैन बनवाया था, उन्हें हर हाल में इसे लिंक करना ही होगा। यदि आपका पैन आधार एनरोलमेंट आईडी से बना है, तो भी लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आयकर विभाग का कहना है कि यह कदम टैक्स नेटवर्क को पारदर्शी और त्रुटि-मुक्त बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि फर्जी पैन के उपयोग और टैक्स चोरी जैसी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके।

आधार-पैन लिंक करने की प्रक्रिया

लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इसे कुछ ही मिनटों में पूरा किया जा सकता है।

सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

वहां ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।

आपको पेमेंट के लिए NSDL वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहां CHALLAN NO./ITNS 280 फॉर्म में आगे बढ़ें।

‘Tax Applicable’ सेक्शन में 0021 – Income Tax (Other than Companies) चुनें और ‘Type of Payment’ में 1,000 रुपये – Other Receipts का विकल्प चुनें।

इसके बाद आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड में से कोई भी भुगतान विधि चुन सकते हैं। भुगतान करने के बाद आपको एक PDF रसीद डाउनलोड करनी होगी, जिसे सुरक्षित रख लें। यह भुगतान 4-5 कार्य दिवसों में अपडेट हो जाता है।

पेमेंट के बाद की प्रक्रिया

कुछ दिनों बाद, दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन चुनें।

पैन और आधार नंबर भरें और ‘Validate’ पर क्लिक करें।

अगर आपका पेमेंट अपडेट हो चुका है, तो ‘Continue’ का विकल्प दिखेगा।

अब आधार के अनुसार अपना नाम और मोबाइल नंबर भरें, ओटीपी दर्ज करें और वैलिडेट करें।

वैलिडेशन पूरा होने के बाद आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट UIDAI को भेज दी जाती है, जहां से मंजूरी मिलने पर पैन और आधार स्थायी रूप से लिंक हो जाते हैं।

आप लिंकिंग स्टेटस को इनकम टैक्स वेबसाइट पर जाकर कभी भी चेक कर सकते हैं।

किन लोगों को लिंक करने से छूट है

आयकर अधिनियम 1961 के तहत कुछ श्रेणियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है। इनमें असम, जम्मू-कश्मीर और मेघालय के निवासी, विदेशी नागरिक (Non-Resident Indians), 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, और वे लोग शामिल हैं जिनके पास आधार नंबर नहीं है या जिन्हें आधार लेना अनिवार्य नहीं है। इन लोगों के लिए लिंकिंग प्रक्रिया वैकल्पिक है।

समय सीमा का पालन जरूरी

सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। इसलिए जिनका पैन अब तक आधार से लिंक नहीं हुआ है, वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें।

टैक्स विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि पिछली बार की तरह इस बार डेडलाइन को बढ़ाने की संभावना बेहद कम है, इसलिए आखिरी समय का इंतजार करना जोखिम भरा हो सकता है।

निष्कर्ष

पैन और आधार की लिंकिंग केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय सुरक्षा और टैक्स से जुड़ी पारदर्शिता के लिए जरूरी कदम है। 31 दिसंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी करना न केवल कानूनी रूप से आवश्यक है, बल्कि आपके बैंकिंग और निवेश से जुड़ी सुविधाओं को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो तुरंत अपने पैन और आधार को लिंक करा लेंवरना नए साल की शुरुआत आर्थिक असुविधा के साथ हो सकती है।

THE CG NEWS
Author: THE CG NEWS

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