
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2024 का है, जब एक मामूली विवाद—पत्नी का मायके जाने की इच्छा—एक दर्दनाक हत्या में बदल गया। शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी के साथ इतनी मारपीट की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करीब एक साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सख्त सजा सुनाई है।
मछली और शराब के बीच शुरू हुआ विवाद, मौत पर खत्म हुआ
जानकारी के मुताबिक, आरोपी प्रेम कुमार राठिया (29 वर्ष) रायगढ़ के टीवी टावर पेट्रोल पंप के पास रहता था। वह मृतका संध्या सारथी को अपनी पत्नी मानता था। बताया गया कि संध्या विवाहित थी लेकिन अपने पति से अलग हो गई थी। इसी दौरान वह प्रेम कुमार के साथ रहने लगी और पिछले पांच वर्षों से दोनों पति-पत्नी की तरह साथ रहते थे।
7 जुलाई 2024 की शाम दोनों इतवारी बाजार गए थे। वहां से लौटते समय सिग्नल चौक के पास उन्होंने शराब खरीदी और घर पहुंचकर मछली पकाई। दोनों ने देर रात तक साथ बैठकर शराब पी और खाना खाया। इसी दौरान संध्या ने अपने गांव केनसरा जाने की बात कही, जिसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई।
प्रेम कुमार ने संध्या को मायके जाने से मना किया, लेकिन संध्या अपनी बात पर अड़ी रही। शराब के असर और गुस्से में वह आपा खो बैठा, जिसके बाद उसने संध्या को हाथ-मुक्कों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी जबरदस्त थी कि संध्या की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।
पति ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की
अगली सुबह 8 जुलाई को प्रेम कुमार थाना पहुंचा और पुलिस को बताया कि संध्या दरवाजे के पास सोई थी और सुबह उठाने पर मृत मिली। उसने कहानी गढ़ते हुए कहा कि संध्या शराब पीती थी और सुबह गैस की दवाई खाती थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। उसने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की।
लेकिन पुलिस ने प्रारंभिक जांच में शव पर चोटों के गहरे निशान पाए, जिसके बाद परिस्थितियाँ संदिग्ध लगने लगीं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू की।
पूछताछ में टूटा आरोपी, कबूली हत्या
जांच के दौरान गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रेम कुमार को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार आरोपी टूट गया और उसने स्वीकार किया कि संध्या मायके जाने की जिद कर रही थी, जिसके चलते वह गुस्से में आ गया और उसने हाथ-मुक्कों से उसकी जमकर पिटाई की। इसी कारण संध्या की मौत हुई।
हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया।
अदालत ने माना यह क्रूर हत्या, सुनाई उम्रकैद की सजा
मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन की अदालत में हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया।
जज ने अपने निर्णय में कहा कि आरोपी ने शराब के नशे में अपनी पत्नी जैसी साथ रहने वाली महिला की निर्ममता से पिटाई की, जो एक जघन्य अपराध है। इसके आधार पर अदालत ने प्रेम कुमार राठिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 500 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया।
इस प्रकरण में लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता ने सरकार की ओर से मजबूत पैरवी की और अदालत को आरोपी की क्रूरता के सभी पहलू स्पष्ट किए।
घरेलू हिंसा पर गंभीर सवाल
यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि घरेलू हिंसा की एक भयावह तस्वीर है। छोटी-सी बात पर जान लेने जैसी घटनाएँ समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती हैं। पुलिस और न्यायालय द्वारा आरोपी को कड़ी सजा दिलाना निश्चित रूप से न्याय का एक कदम है, लेकिन ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता की भी जरूरत है।
रायगढ़ की यह घटना एक बार फिर इस दुखद सच्चाई पर रोशनी डालती है कि नशे, गुस्से और घरेलू विवादों का संगम कई बार जानलेवा हो जाता है। अदालत के इस फैसले ने मृतका को न्याय दिलाया है, लेकिन यह घटना समाज को भी गहरी सीख देती है।
Author: THE CG NEWS
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