छत्तीसगढ़ में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में आरक्षक सस्पेंड: बेटे को छुड़ाने के नाम पर सेक्स की डिमांड, हिंदूवादी संगठन ने थाने का किया घेराव

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छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां भिलाई के पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढ़े पर एक महिला ने छेड़छाड़, प्राइवेट पार्ट छूने और शारीरिक संबंध बनाने के दबाव का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसका बेटा पॉक्सो मामले में जेल में बंद है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आरक्षक ने उसे झांसा दिया। आरोपी आरक्षक ने वादा किया कि यदि वह उससे ‘एक बार मिल ले’ तो वह उसके बेटे को जेल से बाहर निकाल देगा। मामला सामने आते ही जिले में हड़कंप मच गया और हिंदूवादी संगठन ने थाने का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। देर शाम SSP विजय अग्रवाल ने आरोपी आरक्षक को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उसके खिलाफ रेप की धारा में केस दर्ज किया गया।

बेटे को छुड़ाने के बहाने महिला से मुलाकात की कोशिश

मामला भिलाई-3 थाना क्षेत्र का है। पीड़ित महिला ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि उसका बेटा पॉक्सो मामले में गिरफ्तार है और इसी दौरान आरक्षक अरविंद मेंढ़े को इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद आरक्षक लगातार महिला को फोन करने लगा और कहने लगा कि वह उसके बेटे को जेल से छुड़वा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे आरक्षक से मिलकर ‘सहयोग’ करना होगा। महिला के मुताबिक, वह पहले ही परेशानी में थी और अपने बेटे की चिंता से घिरी थी, ऐसे में उसे लगा कि शायद आरक्षक वास्तव में मदद कर सकता है।

लेकिन मंगलवार को मामला तब बिगड़ गया जब आरक्षक ने महिला को चरोदा बस स्टैंड पर मिलने बुलाया। पीड़ित महिला का कहना है कि जैसे ही वह वहां पहुंची, आरक्षक ने उसके साथ गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। उसने महिला के प्राइवेट पार्ट को छुआ और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। महिला ने आरक्षक को मना करते हुए कहा कि वह पीरियड में है, तब भी उसने बदसलूकी जारी रखी।

आरक्षक ने कहा — “दो दिन बाद मिलो, तुम्हारा बेटा बाहर आ जाएगा”

पीड़िता के अनुसार, आरक्षक ने उससे कहा कि वह दो दिन बाद फिर मिले और ‘सहयोग’ करे, उसके बाद वह बेटे को जेल से छुड़वा देगा। महिला ने बताया कि आरोपी लगातार उससे फोन पर बात करता था और बार-बार मिलने का दबाव बनाता था। डर के कारण वह सीधे मना नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे-धीरे उसे एहसास हुआ कि आरक्षक उसका शोषण करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उसने पूरी हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया।

हिंदूवादी संगठन ने थाने का घेराव किया, हंगामा बढ़ा तो एएसपी मौके पर पहुंचीं

जैसे ही मामला समाजिक संगठनों तक पहुंचा, हिंदूवादी संगठन की ज्योति शर्मा के नेतृत्व में कई लोग भिलाई-3 थाने पहुंच गए। उन्होंने आरोपी आरक्षक के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करने और उसे निलंबित करने की मांग की। थाने में हंगामा बढ़ता देख एएसपी पद्मश्री तंवर मौके पर पहुंचीं और नाराज लोगों को शांत कराया। संगठन ने पीड़िता की ओर से पुलिस को ऑडियो रिकॉर्डिंग और मोबाइल चैट के स्क्रीनशॉट भी सौंपे, जिनमें आरोपी आरक्षक की बातचीत दर्ज थी।

ज्योति शर्मा ने बताया कि आरक्षक ने महिला को जांजगीर के पास यार्ड में ले जाकर छेड़छाड़ की थी और उसकी मजबूरी का लाभ उठाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होती तो संगठन बड़ा आंदोलन करता।

SSP ने आरोपी आरक्षक को किया सस्पेंड, जांच 7 दिन में पूरी करने का आदेश

मामला बढ़ते ही SSP विजय अग्रवाल ने तत्काल एक्शन लेते हुए आरक्षक अरविंद मेंढ़े को सस्पेंड कर रक्षित केंद्र भेज दिया। साथ ही उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 64(2)(क)(i) के तहत केस दर्ज किया गया है। यह धारा तब लगाई जाती है जब कोई पुलिसकर्मी अपने पद का दुरुपयोग कर थाने या हिरासत में किसी महिला से रेप या शोषण करता है।

SSP ने सीएसपी भारती मरकाम को मामले की पूरी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें सात दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि यदि सबूत पुख्ता मिले तो आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रेप की धारा में दर्ज हुआ मामला, सजा उम्र कैद तक संभव

बीएनएस की धारा के अनुसार, इस तरह के अपराध में आरोपी को न्यूनतम 10 साल की सजा हो सकती है, जिसे बढ़ाकर उम्र कैद तक किया जा सकता है। साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बना हुआ है और अब जांच टीम सामग्री साक्ष्य जुटाने में लगी है।

यह घटना पुलिस तंत्र पर सवाल खड़े करती है कि कैसे कुछ अधिकारी अपनी वर्दी और पद का दुरुपयोग कर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। फिलहाल महिला ने साहस दिखाकर शिकायत की है और अब पूरा मामला कानूनी रूप से आगे बढ़ रहा है।

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Author: THE CG NEWS

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