छत्तीसगढ़ में LPG संकट: ऑनलाइन बुकिंग बंद, सर्वर डाउन; 10–12 दिन में मिल रही डिलीवरी, कालाबाजारी पर कार्रवाई में 450 से ज्यादा सिलेंडर जब्त

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देश में जारी अंतरराष्ट्रीय तनाव के असर अब घरेलू गैस आपूर्ति पर भी दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका–इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से देश के कई हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी LPG गैस सिलेंडरों की किल्लत देखने को मिल रही है। राज्य के रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग-भिलाई, सरगुजा और रायगढ़ समेत कई जिलों में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। उपभोक्ताओं को धूप में खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि ऑनलाइन बुकिंग और मिस्ड कॉल सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। इससे आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

सर्वर डाउन होने से बुकिंग व्यवस्था प्रभावित

गैस संकट के बीच तकनीकी समस्याओं ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। सर्वर डाउन होने के कारण ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा पूरी तरह ठप हो गई है। इसके अलावा मिस्ड कॉल के जरिए सिलेंडर बुकिंग की सेवा भी फिलहाल बंद कर दी गई है। एजेंसियों का कहना है कि सिस्टम में तकनीकी दिक्कतों के कारण उपभोक्ताओं की बुकिंग दर्ज नहीं हो पा रही है। कई जगहों पर उपभोक्ताओं को एजेंसी जाकर ही जानकारी लेनी पड़ रही है। बुकिंग करने के बाद भी लोगों को सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 10 से 12 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे रसोई गैस की उपलब्धता एक बड़ी समस्या बन गई है।

गैस की किल्लत के बीच बढ़ी कालाबाजारी

गैस की कमी का फायदा उठाकर कुछ लोग सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी भी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर में प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। जांच के दौरान घरेलू और व्यावसायिक उपयोग के कुल 350 से अधिक गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में छापेमारी कर यह कार्रवाई की।

जांच के दौरान धरसींवा विकासखंड के सेजबहार स्थित कमल होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया गया। यहां से 14.2 किलोग्राम क्षमता के आठ सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं बाबूलाल चिकन सेंटर से भी तीन घरेलू सिलेंडर बरामद किए गए। अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में रवि ग्लास एंड प्लाइवुड नामक प्रतिष्ठान में भी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पकड़ी गई, जहां से 26 घरेलू सिलेंडर, दो व्यावसायिक सिलेंडर और चार छोटे सिलेंडर जब्त किए गए।

गैस एजेंसी के स्टॉक में बड़ा अंतर

प्रशासन ने गैस एजेंसियों की भी जांच शुरू कर दी है। कोरासी इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी की जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर सामने आया। जांच में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 101 भरे और 64 खाली घरेलू सिलेंडर तथा 19 किलोग्राम क्षमता के 23 खाली व्यावसायिक सिलेंडर कम पाए गए। इस अनियमितता के चलते एजेंसी के गोदाम में मौजूद कुल 355 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों को जब्त कर एजेंसी की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। मामले में एलपीजी वितरण और विनियमन आदेश 2000 के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

बिलासपुर में भी अवैध कारोबार का खुलासा

गैस संकट के बीच बिलासपुर में भी जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग के मामले सामने आए हैं। कोनी और सिरगिट्टी क्षेत्र में किचन केयर और किराना स्टोर पर छापेमारी कर 126 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जांच के दौरान सिलेंडरों से गैस निकालने के उपकरण भी बरामद हुए। जानकारी के अनुसार कोनी क्षेत्र में एक मकान से 55 खाली गैस सिलेंडर मिले, जहां अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। इसी तरह सिरगिट्टी में एक बंद दुकान से 61 सिलेंडर जब्त किए गए, जिनमें घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के सिलेंडर शामिल थे।

गैस की कमी से बढ़ी इंडक्शन की मांग

गैस सिलेंडर की किल्लत का असर घरेलू बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बाजार में इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई है। व्यापारियों के मुताबिक इंडक्शन की बिक्री में 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रायपुर के मालवीय रोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक बाजार के व्यापारी अनिल शर्मा ने बताया कि गैस संकट के कारण लोग इंडक्शन खरीदने की ओर ज्यादा रुख कर रहे हैं। फिलहाल इंडक्शन की कीमतें 2000 से 4500 रुपए के बीच हैं और उपभोक्ता ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

राज्यभर में जारी रहेगी जांच और कार्रवाई

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित हैं और उनका व्यावसायिक इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है। जांजगीरचांपा और धमतरी सहित कई जिलों में भी होटलों और भोजनालयों में जांच अभियान चलाया गया है। जहां भी घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग पाया गया, वहां सिलेंडर और उपकरण जब्त कर संबंधित संचालकों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और एलपीजी वितरण विनियमन आदेश 2000 के तहत केस दर्ज किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए राज्यभर में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

THE CG NEWS
Author: THE CG NEWS

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