आईटीआर फाइलिंग की तारीख एक दिन बढ़ी: आज आखिरी मौका, अब तक 7.3 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल

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आयकर विभाग (CBDT) ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि एक दिन के लिए बढ़ा दी है। पहले यह समय सीमा 15 सितंबर तक तय थी, लेकिन पोर्टल पर तकनीकी खामियों और भारी दबाव के चलते अब करदाता 16 सितंबर 2025 की आधी रात तक अपना रिटर्न जमा कर सकेंगे। इस बीच विभाग ने जानकारी दी कि अब तक 7.3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है और यह एक रिकॉर्ड माना जा रहा है।

डेडलाइन बढ़ाने का कारण

आयकर पोर्टल पर बीते कुछ दिनों से लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थीं। अंतिम तिथि के नजदीक आते ही वेबसाइट पर अचानक बहुत अधिक ट्रैफिक होने लगा, जिससे सर्वर स्लो हो गया और कई उपयोगकर्ताओं को लॉग-इन या दस्तावेज़ डाउनलोड करने में परेशानी हुई। Annual Information Statement (AIS), Form 26AS और TDS/TCS विवरण जैसी अहम जानकारियां कई करदाताओं तक समय पर नहीं पहुंच पाईं।

करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सोशल मीडिया और पेशेवर मंचों पर लगातार यह मांग उठाई कि यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो लाखों लोग अपना रिटर्न जमा करने से वंचित रह जाएंगे। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए विभाग ने देर रात एक दिन की अतिरिक्त मोहलत देने का निर्णय लिया।

अब तक का रिकॉर्ड

CBDT के मुताबिक, 15 सितंबर की रात तक कुल 7.3 करोड़ से अधिक ITR फाइल किए गए, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। वित्त वर्ष 2023-24 (अकलन वर्ष 2024-25) में कुल 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे। इस बार आंकड़ा उस स्तर को पार कर चुका है, जो करदाताओं की बढ़ती जागरूकता और डिजिटल माध्यम से टैक्स कंप्लायंस की ओर संकेत करता है।

विभाग का कहना है कि ज्यादातर रिटर्न पहले ही ई-वेरिफाई हो चुके हैं और बचे हुए रिटर्न की प्रक्रिया तेजी से जारी है। हालांकि, लाखों लोग अभी भी अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं, जिसके कारण आज सर्वर पर दबाव और बढ़ने की संभावना है।

करदाताओं पर असर

नई तारीख के बावजूद, जिन लोगों ने अब तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनके पास यह अंतिम अवसर है। यदि 16 सितंबर के बाद रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत विलंब शुल्क देना होगा। साथ ही, जिन मामलों में टैक्स बकाया है, वहां ब्याज भी लगाया जाएगा।

इसके अलावा, देर से फाइलिंग करने पर टैक्स रिफंड की प्रक्रिया में भी देरी हो सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अंतिम क्षण तक इंतजार करने के बजाय करदाताओं को तुरंत प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए ताकि पोर्टल के भार और संभावित तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके।

सरकारी तैयारी और आगे की राह

CBDT ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी गड़बड़ियों से बचने के लिए सर्वर क्षमता बढ़ाई जा रही है और पोर्टल को मजबूत बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने यह भी कहा है कि करदाताओं को समय पर जानकारी देने और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में सुधार किए जाएंगे।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और वित्तीय विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आयकर विभाग को समय रहते अपडेटेड फॉर्म जारी करने चाहिए और अंतिम समय से पहले पोर्टल को पूरी तरह परीक्षण के बाद उपलब्ध कराना चाहिए।

निष्कर्ष

ITR फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाना करदाताओं के लिए बड़ी राहत है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीकी खामियों के चलते समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे थे। अब तक 7.3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल होना टैक्स अनुपालन में सुधार का संकेत है। हालांकि, यह भी स्पष्ट है कि डिजिटल अवसंरचना को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में करदाताओं को इस तरह की असुविधाओं का सामना न करना पड़े।

आज आखिरी मौका है, इसलिए जिन करदाताओं ने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें देर किए बिना यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

 

THE CG NEWS
Author: THE CG NEWS

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