
छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। विवादित बयानों के चलते कई राज्यों में दर्जनों केस झेल रहे बघेल ने अग्रिम जमानत और सभी FIR को एक जगह क्लब करने की मांग की थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने उन पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा।
कोर्ट ने कहा– “जुबान संभालकर रखें”
24 नवंबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बघेल की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट कहा कि यह मामला उनकी हस्तक्षेप योग्य नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें और अगर कई राज्यों में केस दर्ज हैं, तो उन्हें वहीं जाकर प्रक्रिया का सामना करना होगा। कोर्ट ने यहां तक कहा कि राज्य पुलिस आएगी और आरोपी को उसके राज्यों में ले जाएगी, “पूरा देश घूम लीजिए”—यह न्यायालय की तीखी टिप्पणी थी।
गौरतलब है कि अमित बघेल पिछले 26 दिनों से फरार बताए जा रहे हैं और उन पर 12 राज्यों में FIR दर्ज है।
बघेल की ओर से दलील– गुस्से में दिया था बयान
अमित बघेल की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत में कहा कि उनका बयान स्वीकार्य नहीं था और गुस्से में दिया गया था। उनका दावा था कि भावनाएं आहत करना उद्देश्य नहीं था। वकील ने यह भी कहा कि चूंकि छत्तीसगढ़ में पहले से पाँच FIR दर्ज हैं, इसलिए अन्य राज्यों की FIR को वहीं ट्रांसफर कर दिया जाए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस तर्क से सहमत नहीं हुआ और साफ कहा कि आरोपी को हर राज्य में दर्ज की गई FIR की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
कई राज्यों में एक दर्जन से ज्यादा FIR
अमित बघेल के खिलाफ कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु सहित कई राज्यों में आपत्तिजनक बयान के बाद केस दर्ज किए गए हैं। उनके बयान के बाद सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किया था। कई जगह पुतले जलाए गए और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व राज्य सरकारों को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी। समाज का आरोप है कि अमित बघेल ने सिंधी समुदाय को “पाकिस्तानी” कहकर अपमानित किया था।
अमित बघेल का विवादित बयान क्या था?
27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ के संदर्भ में बोलते हुए बघेल ने अग्रसेन महाराज, झूलेलाल और सिंधी समाज पर टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने सार्वजनिक मंच से सवाल उठाते हुए कहा था—“कौन है अग्रसेन महाराज, चोर है या झूठा है? पाकिस्तानी सिंधी क्या जानते हैं मछली वाले भगवान के बारे में…”
इस बयान ने पूरे प्रदेश और देशभर में गहरा विरोध पैदा कर दिया था।
मूर्ति विवाद की पृष्ठभूमि
26 अक्टूबर को रायपुर के VIP चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को एक मानसिक रूप से बीमार युवक ने नशे में तोड़ दिया था। अगले दिन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मौके पर पहुंची और जमकर हंगामा हुआ। पुलिस और क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बाद में मूर्ति को दोबारा स्थापित कर दिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
बयान के बाद उभरा आक्रोश
बघेल के बयान के बाद रायपुर, रायगढ़, सरगुजा और कई अन्य जिलों में सिंधी समाज और अग्रवाल समाज ने विरोध प्रदर्शन किए। सिंधी पंचायत के पदाधिकारियों ने बैठक कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और FIR दर्ज हुई। समुदाय ने इसे धार्मिक और सामाजिक अपमान बताया।
छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का इतिहास
तेलीबांधा तालाब स्थित छत्तीसगढ़ महतारी उद्यान में 2022 में भूपेश बघेल सरकार ने यह प्रतिमा स्थापित की थी। इसके बाद प्रदेश के 33 जिलों में इसी तरह की प्रतिमाएं लगाने की घोषणा हुई थी। प्रतिमा में पारंपरिक लुगरा परिधान वाली मातृस्वरूपा महिला को धान की बालियां और दीया लिए दर्शाया गया है, जो राज्य की कृषि संस्कृति और ज्ञान–समृद्धि का प्रतीक है।
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यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अमित बघेल की मुश्किलें और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि अब उन्हें देशभर में दर्ज सभी मामलों में कानूनी प्रक्रिया का सामना करना ही होगा।
Author: THE CG NEWS
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