
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े करीब 8 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब PF का पैसा निकालने के लिए लंबी क्लेम प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार एक नए सिस्टम पर काम कर रही है, जिसके तहत EPFO मेंबर्स UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिए सीधे अपने PF अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप देने में जुटा है और इसे अप्रैल 2026 तक रोलआउट करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद जरूरत के समय PF मेंबर्स को तुरंत पैसा मिल सकेगा। खासतौर पर मेडिकल इमरजेंसी, बेरोजगारी या अन्य जरूरी खर्चों के दौरान यह सुविधा बेहद मददगार साबित होगी।
UPI पिन डालते ही बैंक खाते में आएगा PF का पैसा
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, नए सिस्टम में EPFO फंड को दो हिस्सों में रखा जाएगा। एक हिस्सा सुरक्षित यानी फ्रीज रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा मेंबर्स के लिए तुरंत निकासी के लिए उपलब्ध होगा। PF मेंबर्स अपने बैंक खाते से लिंक्ड UPI का इस्तेमाल कर केवल UPI पिन डालकर यह पैसा सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे।
जैसे ही पैसा बैंक खाते में आएगा, मेंबर उसे एटीएम से नकद निकाल सकता है या डिजिटल पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इससे PF निकासी की प्रक्रिया बैंकिंग सिस्टम की तरह ही आसान और तेज हो जाएगी।
क्लेम सेटलमेंट की लंबी प्रक्रिया होगी खत्म
वर्तमान में PF निकालने के लिए मेंबर्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें दस्तावेजों की जांच, वेरिफिकेशन और अप्रूवल जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें कई बार हफ्तों का समय लग जाता है। हालांकि EPFO ने ऑटो-सेटलमेंट मोड शुरू किया है, लेकिन इसमें भी आमतौर पर कम से कम 3 दिन का समय लगता है।
नए UPI-बेस्ड सिस्टम के लागू होने के बाद यह पूरी प्रक्रिया लगभग खत्म हो जाएगी। मेंबर्स को न तो अलग से क्लेम फाइल करना पड़ेगा और न ही लंबे इंतजार से गुजरना होगा। जरूरत पड़ते ही पैसा सीधे खाते में आ जाएगा।
सॉफ्टवेयर की तकनीकी दिक्कतें दूर करने में जुटा EPFO
सूत्रों के अनुसार, EPFO फिलहाल इस सिस्टम से जुड़ी कुछ सॉफ्टवेयर और तकनीकी खामियों को दूर करने में लगा हुआ है। डेटा सिक्योरिटी, फ्रॉड रोकथाम और UPI इंटीग्रेशन को लेकर व्यापक परीक्षण किए जा रहे हैं। जैसे ही ये तकनीकी अड़चनें दूर होंगी, इस सुविधा को चरणबद्ध तरीके से देशभर में लागू किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस बदलाव से EPFO की कार्यप्रणाली ज्यादा पारदर्शी और मेंबर-फ्रेंडली बनेगी। साथ ही, डिजिटल इंडिया पहल को भी मजबूती मिलेगी।
नौकरी जाने पर PF निकालने के मौजूदा नियम
EPFO के नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो वह एक महीने के बाद अपने PF अकाउंट से जमा राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा निकाल सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि बेरोजगारी की स्थिति में कर्मचारी अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सके।
PF अकाउंट में जमा शेष 25 प्रतिशत राशि को नौकरी छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। नए UPI सिस्टम के लागू होने के बाद इन नियमों के तहत मिलने वाली राशि की निकासी भी कहीं ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी।
PF निकासी पर इनकम टैक्स के नियम
PF निकालने से जुड़े इनकम टैक्स के नियम भी कर्मचारियों के लिए अहम हैं। अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी करते हुए कुल 5 साल की सेवा पूरी कर ली है और इसके बाद PF निकाला जाता है, तो उस पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगता।
यह 5 साल की अवधि एक या उससे ज्यादा कंपनियों में काम करने की कुल अवधि को मिलाकर भी पूरी हो सकती है। यानी एक ही कंपनी में लगातार 5 साल काम करना जरूरी नहीं है, लेकिन कुल सेवा अवधि कम से कम 5 साल होनी चाहिए। अगर 5 साल पूरे होने से पहले PF निकाला जाता है, तो कुछ शर्तों के तहत उस पर टैक्स लग सकता है।
डिजिटल PF सिस्टम की ओर बड़ा कदम
UPI के जरिए PF निकासी की सुविधा को EPFO के इतिहास में एक बड़ा डिजिटल सुधार माना जा रहा है। इससे न सिर्फ मेंबर्स को तुरंत फंड मिलेगा, बल्कि EPFO की प्रशासनिक लागत और कामकाजी बोझ भी कम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिस्टम लागू होने के बाद PF निकासी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जितनी आसान हो जाएगी।
अप्रैल 2026 तक इसके रोलआउट के साथ ही करोड़ों सैलरीड कर्मचारियों को अपने ही पैसे तक आसान, तेज और सुरक्षित पहुंच मिलने की उम्मीद है।
Author: THE CG NEWS
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