शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत, छत्तीसगढ़ से बाहर रहने की शर्त; भूपेश बघेल बोले— सत्य की जीत हुई

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से जुड़े मामलों में यह राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि जमानत सख्त शर्तों के अधीन होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार, लखमा को जमानत अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा और वे केवल अदालत में पेशी के लिए ही प्रदेश में प्रवेश कर सकेंगे।

जमानत की शर्तें और कोर्ट का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कवासी लखमा को अपना पासपोर्ट संबंधित प्राधिकरण के पास जमा करना होगा। इसके साथ ही उन्हें अपना वर्तमान पता और मोबाइल नंबर उस पुलिस थाने में दर्ज कराना अनिवार्य होगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में वे जमानत अवधि के दौरान निवास करेंगे। अदालत ने यह भी साफ किया है कि यदि जमानत की किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है या जांच में सहयोग नहीं किया जाता, तो यह राहत वापस ली जा सकती है।

गिरफ्तारी से जमानत तक का घटनाक्रम

प्रवर्तन निदेशालय ने कवासी लखमा को 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ED ने उन्हें सात दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की। इसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। तब से लेकर अब तक वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। इस दौरान कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाया था कि जेल में लखमा के स्वास्थ्य और इलाज को लेकर लापरवाही बरती जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की ED को फटकार

इससे पहले इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को कड़ी फटकार भी लगाई थी। अदालत ने ED से सवाल किया था कि ऐसी कौन-सी जांच अभी शेष है, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि जांच पूरी करने के लिए एजेंसी को और कितना समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की थी कि केवल जांच लंबित होने के आधार पर किसी आरोपी को अनिश्चितकाल तक जेल में नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने ED को निर्देश दिया था कि जांच अधिकारी व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करें कि कवासी लखमा के खिलाफ वर्तमान में कौन-सी जांच चल रही है और उसे पूरा करने की संभावित समयसीमा क्या है।

ED के आरोप और घोटाले की तस्वीर

ED का आरोप है कि कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट के प्रमुख और प्रभावशाली सदस्यों में शामिल थे। एजेंसी के मुताबिक, लखमा के निर्देश पर ही शराब सिंडिकेट संचालित होता था और शराब नीति में बदलाव तथा FL-10 लाइसेंस की शुरुआत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ED का यह भी दावा है कि आबकारी विभाग में हो रही अनियमितताओं की जानकारी होने के बावजूद लखमा ने उन्हें रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।

कमीशन की राशि और संपत्ति का दावा

प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत में यह आरोप लगाया था कि शराब घोटाले से मिलने वाले कमीशन की राशि का इस्तेमाल कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी के मकान निर्माण और सुकमा में कांग्रेस भवन के निर्माण में किया गया। ED के अनुसार, यह घोटाला करीब तीन वर्षों तक चला और इस दौरान लखमा को हर महीने लगभग दो करोड़ रुपए की अवैध राशि मिली। इस आधार पर कुल रकम करीब 72 करोड़ रुपए बताई गई है।

घोटाले की जांच और आगे की कार्रवाई

ED का दावा है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और सिंडिकेट से जुड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों ने मिलकर 2,100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की। इस मामले में ED ने ACB में FIR दर्ज कराई है, जिसमें तत्कालीन सरकार के कार्यकाल के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की जांच की जा रही है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया

कवासी लखमा को अंतरिम जमानत मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि सत्य की लड़ाई में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत ने कवासी लखमा को अस्थायी राहत दी है, लेकिन शराब घोटाला मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। आने वाले दिनों में अदालत की अगली सुनवाई और जांच एजेंसियों की कार्रवाई इस मामले की दिशा तय करेगी।

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Author: THE CG NEWS

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