
भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और कैंसिलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिसका सीधा असर करोड़ों यात्रियों पर पड़ेगा। Indian Railways द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार अब यात्रियों को ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करना होगा, तभी उन्हें रिफंड मिल सकेगा। पहले यह समय सीमा 4 घंटे थी, जिसे दोगुना कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य टिकटों की कालाबाजारी और दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाना बताया जा रहा है।
रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw ने मंगलवार को इन नए नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम आम यात्रियों को राहत देने और टिकटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने बताया कि लंबे समय से यह शिकायत मिल रही थी कि एजेंट और दलाल बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं और अंतिम समय में उन्हें कैंसिल कर देते हैं, जिससे वास्तविक यात्रियों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता।
रिफंड नियमों में सख्ती, दलालों पर लगाम का प्रयास
नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे पहले टिकट रद्द करता है, तभी उसे रिफंड मिलेगा। वहीं, अगर कोई यात्री 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है, तो उसे पहले की तरह केवल 50 प्रतिशत राशि ही वापस मिलेगी। इससे अंतिम समय में टिकट कैंसिल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
रेल मंत्री ने कहा कि दलाल अक्सर अतिरिक्त टिकट बुक कर लेते थे और यदि उन्हें ग्राहक नहीं मिलता, तो ट्रेन छूटने से ठीक पहले टिकट कैंसिल कर रिफंड ले लेते थे। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए ही रिफंड नियमों को सख्त किया गया है। इससे टिकटों की ‘कॉर्नरिंग’ कम होगी और आम यात्रियों के लिए कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।
बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा में राहत
रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी राहत भी दी है। अब यात्री ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेंगे। पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने से पहले तक ही सीमित थी। नए नियम के तहत अब चार्ट बनने के बाद भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।
यह बदलाव खासकर बड़े शहरों में रहने वाले यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जहां एक ही शहर में कई रेलवे स्टेशन होते हैं। यात्री अब अपनी सुविधा के अनुसार नजदीकी स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकेंगे। हालांकि, एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदलने के बाद पुराने स्टेशन से ट्रेन पकड़ने की अनुमति नहीं होगी।
यात्री यह बदलाव IRCTC की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या रेलवे काउंटर के माध्यम से कर सकते हैं। इससे यात्रियों को अधिक लचीलापन और सुविधा मिलेगी।
कुछ परिस्थितियों में पुराने नियम लागू रहेंगे
रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में रिफंड के पुराने नियम जारी रहेंगे। यदि ट्रेन पूरी तरह से रद्द हो जाती है या अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से अधिक देरी से चलती है, तो यात्री TDR (टिकट डिपॉजिट रसीद) फाइल करके पूरा रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, यदि चार्ट बनने के बाद भी टिकट पूरी तरह वेटिंग लिस्ट में रह जाता है, तो वह अपने आप कैंसिल हो जाएगा और यात्री को पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। इस व्यवस्था को पहले की तरह जारी रखा गया है, ताकि यात्रियों को नुकसान न हो।
फेज वाइज लागू होंगे नए नियम
रेलवे मंत्रालय के अनुसार, ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। इससे रेलवे को सिस्टम अपडेट करने और यात्रियों को नए नियमों के बारे में जागरूक करने का समय मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव रेलवे के टिकटिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। हालांकि, कुछ यात्रियों ने इसे सख्त नियम बताते हुए चिंता भी जताई है, लेकिन रेलवे का कहना है कि इससे लंबे समय में आम यात्रियों को ही फायदा होगा।
यात्रियों के लिए क्या मायने
इन नए नियमों के लागू होने के बाद यात्रियों को अपनी यात्रा योजना पहले से अधिक सावधानी से बनानी होगी। आखिरी समय में टिकट कैंसिल करने की आदत अब महंगी पड़ सकती है। वहीं, बोर्डिंग स्टेशन बदलने की नई सुविधा से यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा जरूर मिलेगी।
कुल मिलाकर, रेलवे का यह कदम टिकटों की उपलब्धता बढ़ाने, कालाबाजारी पर रोक लगाने और सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
Author: THE CG NEWS
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