हाईकोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत: 14 मामलों में अंतरिम जमानत मंजूर, 3 महीने तक रायपुर में रहने पर रोक, कोर्ट में पेशी के लिए छूट बरकरार

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बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों में अंतरिम जमानत प्रदान की है। कोर्ट ने 14 अलग-अलग एफआईआर मामलों में उन्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की है। ये सभी मामले रायपुर के तेलीबांधा, कोतवाली और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्रों में दर्ज किए गए थे।

प्रेस बयान को लेकर दर्ज हुए थे मामले

जानकारी के अनुसार, अमित बघेल द्वारा दिए गए एक प्रेस बयान के बाद यह विवाद सामने आया था। यह बयान रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा टूटने की घटना से जुड़ा हुआ था, जिसमें उन्होंने अग्रवाल और सिंधी समाज को लेकर टिप्पणी की थी। इसी बयान के आधार पर विभिन्न थानों में उनके खिलाफ कुल 14 एफआईआर दर्ज की गई थीं।

रायपुर में निवास पर लगाई गई शर्त

अदालत ने अंतरिम जमानत देते समय कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। इसके तहत अमित बघेल को अगले तीन महीने तक रायपुर जिले की सीमा में निवास करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, उन्हें न्यायालय में सुनवाई के दौरान निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होने के लिए रायपुर आने की छूट दी गई है।

दोनों पक्षों की दलीलों के बाद आया फैसला

मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। अमित बघेल की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा, जबकि आपत्तिकर्ता की ओर से सुनील ओटवानी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने पैरवी की। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया।

इस निर्णय के बाद मामले को लेकर आगे की सुनवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी रहे

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Author: THE CG NEWS

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