
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम ने सख्त रुख अपना लिया है। निगम प्रशासन ने बकायेदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे 31 मार्च 2026 से पहले अपना पूरा संपत्ति कर जमा कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ सीलिंग और कुर्की जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही निर्धारित समय सीमा के बाद बकाया राशि पर 17 प्रतिशत तक अतिरिक्त अधिभार भी लगाया जाएगा, जिससे टैक्स का बोझ और बढ़ जाएगा।
राजस्व वसूली तेज करने के निर्देश
नगर निगम के राजस्व विभाग ने इस संबंध में विशेष अभियान चलाते हुए बड़े बकायेदारों को प्राथमिकता से नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों पर लंबे समय से टैक्स बकाया है, उन्हें अब किसी भी हालत में राहत नहीं दी जाएगी। निगम ने स्पष्ट किया है कि समय पर टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ संपत्ति सील करने और कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना टैक्स जमा कर दें। निगम का मानना है कि समय पर टैक्स भुगतान करने से न केवल अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सकता है, बल्कि शहर के विकास कार्यों में भी तेजी आती है।
छुट्टियों में भी खुले रहेंगे दफ्तर
नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने विशेष व्यवस्था की है। 31 मार्च तक सभी 10 जोन कार्यालयों के राजस्व विभाग छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे, ताकि लोग आसानी से अपना टैक्स जमा कर सकें।
इस दौरान रामनवमी (26 मार्च), सप्ताहांत के दिन (28-29 मार्च) और महावीर जयंती (31 मार्च) को भी कार्यालयों में टैक्स जमा किया जा सकेगा। यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत भरा है, जो कार्यदिवसों में समय नहीं निकाल पाते।
ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध
नगर निगम ने डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देते हुए ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। नागरिक ‘मोर रायपुर’ मोबाइल ऐप या निगम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए घर बैठे ही आसानी से प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकते हैं। इससे लंबी कतारों से बचा जा सकता है और समय की भी बचत होती है।
अधिकारियों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों से ऑनलाइन माध्यम अपनाने की अपील की है, ताकि अंतिम दिनों में भीड़भाड़ की स्थिति से बचा जा सके।
समय सीमा के बाद बढ़ेगा आर्थिक बोझ
निगम के अनुसार, 31 मार्च के बाद टैक्स जमा करने पर 17 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। ऐसे में जो लोग अभी तक टैक्स नहीं भर पाए हैं, उनके लिए यह अंतिम अवसर है कि वे अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकें।
नगर निगम का यह कदम राजस्व वसूली को मजबूत करने और बकायेदारों पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शहर के विकास से जुड़ा है टैक्स भुगतान
अधिकारियों का कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स शहर के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसी राशि से सड़क, पानी, सफाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं पर खर्च किया जाता है। इसलिए नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे समय पर टैक्स जमा करें और शहर के विकास में अपना योगदान दें।
कुल मिलाकर, रायपुर नगर निगम ने साफ संकेत दे दिया है कि इस बार बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है। ऐसे में नागरिकों के पास 31 मार्च तक का समय है, जिसके भीतर टैक्स जमा कर वे अतिरिक्त शुल्क और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
Author: THE CG NEWS
TheCGNews.in – छत्तीसगढ़ की सच्ची आवाज़ “TheCGNews.in” छत्तीसगढ़ का एक उभरता हुआ डिजिटल न्यूज़ पोर्टल है, जो प्रदेश की ज़मीन से जुड़ी, वास्तविक और निष्पक्ष खबरें लोगों तक पहुँचाने के मिशन के साथ कार्यरत है। इस पोर्टल की सबसे बड़ी ताकत है – स्थानीयता और विश्वसनीयता। TheCGNews.in का फोकस सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं, बल्कि उन खबरों पर है जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करती हैं – गांव, कस्बों, पंचायत, युवाओं, शिक्षा, रोजगार, राजनीति, संस्कृति और जन-समस्याओं की सच्ची झलक यहाँ देखने को मिलती है। TheCGNews.in की खास बातें: • ✅ छत्तीसगढ़ की हर कोने से रिपोर्टिंग • ✅ सिर्फ सनसनी नहीं – समाधान की पत्रकारिता • ✅ युवाओं और किसानों की आवाज़ • ✅ भ्रष्टाचार, विकास और बदलाव की असली रिपोर्ट • ✅ हिंदी में सरल और स्पष्ट भाषा में खबरें







